'शीशे के घरों में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की जांच के खिलाफ परमबीर सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार किया
LiveLaw News Network
11 Jun 2021 1:34 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के निष्कासित पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।
हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने परम बीर सिंह के लिए विस्तृत तर्क दिए, लेकिन पीठ इस मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा,
"आप महाराष्ट्र कैडर का हिस्सा हैं। आपने 30 साल राज्य की सेवा की और अब आपको अपने राज्य के कामकाज पर भरोसा नहीं है? यह एक चौंकाने वाला आरोप है!"
न्यायाधीश ने जेठमलानी से पूछा,
"आपके पास आपराधिक कानून का अनुभव है। क्या वास्तव में आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है? हम सभी प्राथमिकी से निपट नहीं रहे हैं। इससे निपटने के लिए अलग-अलग मजिस्ट्रेट हैं।"
न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा,
"एक कहावत है कि शीशे के घरों में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।"
जेठमलानी ने इस 'ग्लास हाउस' टिप्पणी का विरोध किया और कहा कि यह पीठ की पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है।
जेठमलानी ने कहा,
"आप मान रहे हैं कि मैं शीशे के घर में हूं। यह एक पूर्वाग्रही बयान है।"
जब पीठ याचिका खारिज करने का आदेश पारित करने वाली थी, तो परम बीर सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने भी अनुरोध किया कि मामले को वापस लेने के लिए स्वतंत्रता दी जाए।
पीठ ने कहा कि उसने शुरुआत में ही वापसी का विकल्प दिया था लेकिन जेठमलानी विस्तार से बहस करना चाहते थे।
अंतत: पीठ ने मामले को वापस लेने की अनुमति दे दी।
पिछली सुनवाई में जस्टिस बीआर गवई सुनवाई से अलग हो गए थे और याचिका को उस बेंच के सामने सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके जस्टिस गवई सदस्य नहीं थे।
अपनी याचिका में सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के जांच अधिकारी उन्हें झूठे मामलों की धमकी दे रहे हैं, जब तक कि उनके द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत नहीं की जाती है - जिसकी सीबीआई द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जांच की जा रही है- जिसे वापस ले लिया। मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्होंने सीबीआई के सामने जांच अधिकारी की कथित फोन कॉल पर हुई बातचीत को दिखाने वाले टेप को पेश किया है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका में सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के जांच अधिकारी द्वारा की गई कथित धमकियों के खिलाफ दिए गए उनके प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की प्रार्थना की है।
सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के तहत जांच पर अविश्वास व्यक्त करते हुए पहले से शुरू की गई सभी विभागीय जांच को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग की है।
इसके अलावा, वह सीबीआई जैसी एक स्वतंत्र एजेंसी को किसी भी दंडात्मक अभियोजन के लिए पहले से शुरू की गई या विचाराधीन जांच को स्थानांतरित करने की मांग करता है।
सिंह ने सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उन्हें इस साल 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से होमगार्ड विभाग में स्थानांतरित किया गया था।
20 मार्च के पत्र में आरोप लगाया गया है कि देशमुख ने फरवरी में निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे सहित अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कहा।
सिंह द्वारा एक सहित कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल को सिंह के पत्र में लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश जारी किया था। इन निर्देशों का पालन करते हुए देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
1 अप्रैल को, महाराष्ट्र सरकार ने डीजीपी संजय पांडे को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों के कथित उल्लंघन के लिए सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की है।