सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में फिर से निर्माण पर प्रतिबंध लगाया; प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, आंतरिक डिजाइन और कारपेंटरी के कामों को छूट मिली

LiveLaw News Network

25 Nov 2021 2:53 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में फिर से निर्माण पर प्रतिबंध लगाया; प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, आंतरिक डिजाइन और कारपेंटरी के कामों को छूट मिली

    सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता संकट को ध्यान में रखते हुए आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है।

    दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पहले हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार को ध्यान में रखते हुए 22 नवंबर से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया था।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने प्रतिबंध फिर से लगाया है।

    न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया;

    " एक अंतरिम उपाय के रूप में और अगले आदेश तक हम निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाते हैं: -

    (i) निर्माण से संबंधित गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे प्लंबिंग कार्य, आंतरिक डिजाइन, विद्युत कार्य और कारपेंटर का कार्य जारी रखने की अनुमति है;

    (ii) राज्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम उपकर के रूप में एकत्र किए गए धन का उपयोग उन्हें उस अवधि के लिए निर्वाह प्रदान करने के लिए करेंगे, जिसके दौरान निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित हैं और श्रमिकों की संबंधित श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अधिसूचित मजदूरी का भुगतान करेंगे।"

    कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली-एनसीआर राज्यों और आयोग को स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

    आगे विचार के लिए मामले को 29.11.2021 को सूचीबद्ध किया गया।

    कोर्ट ने रिट याचिका आदित्य दुबे (माइनर) एंड अन्य बनाम भारत संघ में आदेश पारित किया, जिसे दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

    नवंबर के दूसरे सप्ताह में मामले को उठाते हुए जब दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर ग्रेड तक गिर गई थी, कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनसीआर को आपातकालीन उपाय करने के लिए कहा था।

    आयोग को वैज्ञानिक मॉडल के आधार पर अग्रिम कदम उठाने चाहिए

    कोर्ट ने कहा कि आयोग की ग्रेडेड रिस्पांस योजना में वायु गुणवत्ता में गिरावट के बाद वास्तव में दर्ज की गई कार्रवाई करने की परिकल्पना की गई है। वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर तक गिरने की प्रतीक्षा करने के बजाय आयोग को मौसम की स्थिति को देखते हुए अग्रिम कदम उठाने चाहिए।

    पीठ ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए पिछले साल बनाए गए एक वैधानिक निकाय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग" को वैज्ञानिक डेटा और सांख्यिकीय मॉडल के आधार पर अग्रिम उपाय करने चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम निर्देश देते हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस प्लान के तहत कार्रवाई शुरू करने से पहले हवा की गुणवत्ता के बिगड़ने की प्रतीक्षा करने के बजाय वायु गुणवत्ता के बिगड़ने की आशंका में आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आयोग को मौसम संबंधी डेटा और सांख्यिकीय मॉडलिंग में डोमेन ज्ञान रखने वाली विशेषज्ञ एजेंसियां को संलग्न करना आवश्यक है।"

    कोर्ट ने कहा कि आयोग को वायु प्रदूषण के रिकॉर्ड किए गए स्तरों पर पिछले वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वायु गुणवत्ता का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन को मौसमी विविधताओं और अन्य प्रासंगिक मापदंडों पर ध्यान देना चाहिए।

    आगे कहा कि एक बार जब एक वैज्ञानिक मॉडल उपलब्ध हो जाता है, जो हवा के वेग के साथ-साथ प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं के कारक होते हैं, तो हवा की गुणवत्ता खराब होने की प्रतीक्षा किए बिना हवा की गुणवत्ता में प्रत्याशित परिवर्तनों के आधार पर पहले से किए जा रहे उपायों को प्रदान करने के लिए वर्गीकृत प्रतिक्रिया योजना को संशोधित किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर निकट भविष्य में वायु प्रदूषण के प्रत्याशित स्तरों के आधार पर कम से कम एक सप्ताह पहले और उससे भी पहले कदमों की योजना बनाई जानी चाहिए। आयोग एक महीने के भीतर उपरोक्त अभ्यास को अंजाम देगा और इस निर्देश के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट देगा।

    आदेश की कॉपी पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:

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