सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से रामपुर उपचुनाव अधिसूचना टालने को कहा, सेशन कोर्ट को आजम खान की याचिका पर कल फैसला करने का निर्देश दिया
Sharafat
9 Nov 2022 4:20 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग से रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव की अधिसूचना स्थगित करने को कहा ताकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान गुरुवार को अपीलीय अदालत के समक्ष 2019 के अभद्र भाषा मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग कर सकें।
आपराधिक मामले में 27 अक्टूबर को खान की दोषसिद्धि के बाद उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया और रामपुर विधानसभा क्षेत्र, जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसे खाली घोषित कर दिया गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रामपुर के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। कार्यक्रम के अनुसार उपचुनावों की आधिकारिक गजट अधिसूचना गुरुवार (10 नवंबर) को अधिसूचित की जाएगी।
इस पृष्ठभूमि में खान ने रामपुर सीट के उपचुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उनकी सजा के खिलाफ अपील लंबित है। अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय रामपुर को दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए खान की अर्जी पर गुरुवार (10 नवंबर) को ही फैसला करने का निर्देश देते हुए उनके आवेदन का निपटारा कर दिया।
दोषसिद्धि पर रोक लगाने के आवेदन में सत्र न्यायालय के निर्णय के आधार पर चुनाव आयोग 11 नवंबर को उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा,
"चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी 11.11.2022 को या उसके बाद दोषसिद्धि पर रोक के आवेदन के परिणाम के आधार पर की जाएगी।"
खान की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट चिदंबरम ने पीठ को बताया कि 27 अक्टूबर को नफरत भरे भाषण के मामले में दोषी ठहराए जाने के अगले ही दिन यूपी विधानसभा ने रामपुर सीट को खाली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई "अभूतपूर्व" है। यह कदम राजनीति से प्रेरित था। चिदंबरम ने कहा कि हालांकि खतौली निर्वाचन क्षेत्र के एक भाजपा विधायक को 11 अक्टूबर को पारित एक आदेश द्वारा दो साल के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सीनियर एडवोकेट ने बताया कि भारत के चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रामपुर सीट के लिए उपचुनावों के कार्यक्रम को अधिसूचित किया और इसे गुरुवार को अधिसूचित किया जाएगा।
चिदंबरम ने पीठ को सूचित किया कि खान ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है और सत्र न्यायालय ने 15 नवंबर को सुनवाई के लिए दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए आवेदन पोस्ट किया है। हालांकि, इस बीच ईसीआई उपचुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
भारत के चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने प्रस्तुत किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्यता दोष सिद्ध होने पर स्वत: है। उन्होंने आगे बताया कि आरपी एक्ट में प्रावधान जो दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील के लंबित रहने के दौरान अयोग्यता को रोकने की अनुमति देता है, लिली थॉमस मामले में समाप्त कर दिया गया था।
हालांकि, पीठ ने कहा कि अगर दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाती है तो इसका मतलब यह होगा कि अयोग्यता पर भी रोक लगा दी गई है।
पीठ ने चुनाव आयोग से उप-चुनावों (जो कल के लिए निर्धारित है) के लिए अधिसूचना जारी करने को 3 दिनों के लिए टालने का आग्रह किया ताकि खान अपील में अपनी सजा पर रोक लगाने के अवसर का लाभ उठा सकें।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने दातार से कहा,
"उन्हें उचित समय दें। इसे तीन दिनों के लिए टाल दें। अन्यथा आप इसे चुनिंदा तरीके से कर रहे हैं, जो दोषी के राजनीतिक जुड़ाव पर निर्भर करता है।"
सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि चुनाव आयोग ने अभी तक खतौली सीट पर कार्रवाई नहीं की है।
सीजेआई ने कहा,
"आपने अन्य मामलों में ऐसा नहीं किया- जैसे खतौली। उन्हें समय दें। अगर उन्हें स्टे नहीं मिलता है तो न मिले। लेकिन उन्हें एक मौका दें। एक बार स्टे मिल जाने के बाद, अयोग्यता सजा के परिणामस्वरूप होती है। , ताकि अयोग्यता समाप्त हो जाए। आप लोगों को चुन नहीं सकते।"
इस बिंदु पर पीठ ने दातार से ईसीआई से निर्देश लेने का आग्रह किया कि क्या रामपुर के लिए उपचुनाव स्थगित किया जा सकता है और सुनवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
अपराह्न तीन बजे जब पीठ पुन: समवेत हुई तो दातार ने उपचुनाव टालने में कठिनाई व्यक्त की। दातार ने कहा, "हम न केवल व्यावहारिक बल्कि संवैधानिक कारणों से भी इसे टाल सकते हैं।"
उन्होंने तर्क दिया कि यदि दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है, तो अयोग्यता का प्रभाव पहले से ही समाप्त नहीं होगा। दातार ने तर्क दिया कि हालांकि, खान उपचुनाव के लिए नए सिरे से नामांकन दाखिल कर सकते हैं यदि उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है।
हालांकि, पीठ ने लोक प्रहरी बनाम भारत के चुनाव आयोग के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर अपीलीय अदालत द्वारा सजा पर रोक लगा दी जाती है तो आरपी अधिनियम के तहत अयोग्यता लागू नहीं होगी। जवाब में दातार ने कहा कि अयोग्यता पर रोक केवल खान को उप-चुनाव लड़ने में सक्षम बनाएगी और सीट के खाली होने को उलट नहीं देगी जो पहले ही हो चुकी है, क्योंकि, लिली थॉमस के फैसले के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के तहत अयोग्यता स्वत: है।
लेकिन पीठ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कठिनाई व्यक्त की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने देखा,
"यह दूर की कौड़ी लगता है। दोषसिद्धि पर रोक का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि दोषसिद्धि के आदेश के परिणाम समाप्त हो जाएं। यदि दोषसिद्धि को ही रोक दिया जाता है, तो 191 (ई) के अर्थ के भीतर कोई अयोग्यता नहीं है।"
सीजेआई ने कहा, "यह अक्षम्य है कि अपीलीय अदालत द्वारा रोक के बावजूद अयोग्यता का संचालन जारी रहेगा।"