सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा के भीतर मौत की सजा के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला नहीं करने पर केंद्र की खिंचाई की

Brij Nandan

28 Sept 2022 1:59 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में मौत की सजा के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर समय सीमा के भीतर फैसला नहीं करने पर केंद्र सरकार की खिंचाई की।

    2 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर 2 महीने के भीतर इस तथ्य से प्रभावित हुए बिना फैसला करें कि मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में अन्य दोषियों द्वारा दायर अपीलें लंबित हैं।

    भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ उनकी दया याचिका पर विचार करने में देरी के लिए मौत की सजा को कम करने की राजोआना की याचिका पर विचार कर रही थी।

    राजोआना ने 2020 में रिट याचिका दायर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 में गुरु नानक की 550 वीं जयंती के अवसर पर उसकी मृत्युदंड की सजा को कम करने और 8 अन्य दोषियों को छूट देने के अपने फैसले की घोषणा की थी। उसने उस फैसले को लागू करने की मांग की। उसने दया याचिका पर विचार करने में लंबी देरी के आधार पर अपनी मौत की सजा को कम करने के लिए वैकल्पिक प्रार्थना की भी मांग की।

    आज सुनवाई के दौरान, अदालत शुरू में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज के स्थगन के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। उन्होंने बाद की तारीख की मांग की क्योंकि मामला विचाराधीन था।

    कोर्ट ने जवाब में कहा कि 2 मई के आदेश के बाद से कुल चार महीने बीत चुके हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "हमने आपको दो महीने दिए थे और अब, दो महीने बीत चुके हैं। आपने दो तकनीकी मुद्दे उठाए। आपसे कहा था कि कृपया इसके लिए प्रतीक्षा न करें। वह अपील दायर करने में रुचि नहीं रखते हैं।"

    पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय के रुख को खारिज कर दिया था। 30 अप्रैल को दायर हलफनामे में, MHA ने दो प्रारंभिक आपत्तियां लीं,

    •दया याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह किसी अन्य संगठन द्वारा दायर की गई है, न कि स्वयं दोषी ने।

    • दया याचिका पर तब तक फैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि मामले में अन्य दोषियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपीलों का निपटारा नहीं किया जाता है (राजोआना ने अपनी दोषसिद्धि या सजा को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती नहीं दी है)।

    यह देखते हुए कि इस मामले को आखिरी बार 2 मई को उठाया गया था, अदालत ने कहा,

    "रजिस्ट्री के साथ यही होता है। एक बार जब हम इसे स्थगित कर देते हैं, तो यह 6 महीने बाद ही सामने आएगा।"

    हालांकि, कोर्ट केंद्र को यह नहीं बता सकता कि क्या निर्णय लिया जाना है।

    अदालत ने संबंधित विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी को मामले में स्टेटस का संकेत देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "2 मई के आदेश में निर्णय लेने के लिए 2 महीने की समय अवधि दी गई थी, यह बहुत पहले समाप्त हो गई। हालांकि, जैसा कि केएम नटराज, एएसजी द्वारा प्रस्तुत किया गया, संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। एएसजी के अनुरोध के अनुसार हम मामले को बोर्ड पर पहले आइटम के रूप में शुक्रवार तक के लिए स्थगित करते हैं। इस बीच, हम संबंधित विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी को मामले में प्रगति का संकेत देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। हलफनामा कल दायर किया जाएगा।"

    मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी।

    केस टाइटल: बलवंत सिंह बनाम भारत सरकार एंड अन्य | डब्ल्यूपी (सीआरएल) 261/2020

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