"यह मुद्दा खत्म हो चुका है": सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की अनुमति देने की मांग वाली किसान महापंचायत की याचिका पर कहा

Brij Nandan

24 Sep 2022 5:08 AM GMT

  • यह मुद्दा खत्म हो चुका है: सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की अनुमति देने की मांग वाली किसान महापंचायत की याचिका पर कहा

    Supreme Court of India

    सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए कहा कि यह मुद्दा खत्म हो चुका है।

    याचिका में जंतर मंतर पर कृषि कानूनों (जो अब निरस्त कर दिया गया है) के विरोध में सत्याग्रह की अनुमति देने की अनुमति मांगी गई है।

    किसान महापंचायत देश भर के कृषि समुदाय और किसानों का एक निकाय है, जो 2020 में संसद द्वारा पारित तीन विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, जिसके कार्यान्वयन पर जनवरी, 2021 में शीर्ष न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

    जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि वर्तमान मामला उतना ही अच्छा है जितना कि निष्फल।

    कोर्ट ने कहा,

    "मामला खत्म हो गया है। अब इसमें क्या है? जंतर मंतर मुद्दा। हम सैद्धांतिक मुद्दों पर बहस नहीं कर सकते। कोर्ट का समय बर्बाद नहीं कर सकते।"

    हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केवल ट्रांसफर याचिका निष्फल है और तदनुसार, न्यायालय ने इस आशय का एक आदेश पारित किया।

    वकील ने कहा,

    "इस याचिका में मेरा विरोध करने का अधिकार अभी भी प्रभावित है।"

    इस मौके पर कोर्ट ने कहा,

    "यह मुद्दा खत्म हो चुका। जरूरत पड़ने पर आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।"

    इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जब याचिका दायर की गई थी, तो इसका एक संदर्भ था।

    बेंच ने कहा,

    "कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।"

    वकील ने कहा,

    "लेकिन मैं अभी भी एमएसपी आदि के संबंध में विरोध करना चाहता हूं।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि मामला अब जरूरी नहीं है।

    "अगर यह एक जरूरी मुद्दा था, तो इसे पहले सुना जाना चाहिए था।"

    जवाब में, याचिका के लिए उपस्थित वकील ने कहा कि कई दौर के उल्लेख के बावजूद मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ।

    बेंच ने पूछा,

    "हमें बताएं कि आपका कानूनी अधिकार क्या है? जंतर मंतर पर। कम से कम 200 किसानों लाने का। अपनी प्रार्थना को देखें।"

    याचिकाकर्ता ने जवाब दिया,

    "दूसरों को विरोध करने की अनुमति है। मेरे साथ भेदभाव किया जाता है।"

    साथ ही कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली पुलिस वह अथॉरिटी है जो विरोध प्रदर्शन की इजाजत देती है।

    एक बार फिर कोर्ट ने दोहराया कि अगर भविष्य में कोई अत्यावश्यकता होती है तो कोर्ट हमेशा इस पर विचार कर सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम जो कह रहे हैं, वह यह है कि यदि कोई अत्यावश्यक कारण है तो वह कार्रवाई करता है, उस स्तर पर हम देख सकते हैं।"

    कोर्ट ने इसके बाद केंद्र के वकील से निर्देश लेने को कहा और मामले को एक महीने बाद सूचीबद्ध करने पर जोर दिया।

    पिछले साल, याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस एएम खवनिलकर (सेवानिवृत्त होने के बाद से) की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे की जांच करने का फैसला किया था कि क्या मामला विचाराधीन होने पर किसी मुद्दे पर विरोध करने का अधिकार है।

    केस टाइटल: किसान महापंचायत बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 854/2021 X


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