'क्या कोई सरकार मंत्रियों के माध्यम से मुकदमा कर सकती है?' : एसडब्ल्यूएम समिति प्रमुख के रूप में एलजी की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

31 Oct 2023 2:43 PM GMT

  • क्या कोई सरकार मंत्रियों के माध्यम से मुकदमा कर सकती है? : एसडब्ल्यूएम समिति प्रमुख के रूप में एलजी की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पैनल के प्रमुख के रूप में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल किया कि क्या कोई सरकार किसी मंत्री के माध्यम से मुकदमा कर सकती है या मुकदमा दायर कर सकती है।

    जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के गठन के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका सरकार के शहरी विकास मंत्री के माध्यम से दायर की गई है।

    पिछले अवसर पर दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मामलों को छोड़कर, उपराज्यपाल की सीमित भूमिका पर जोर दिया। सीनियर एडवोकेट ने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में हालिया संशोधन में 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' के पहलू को नहीं छुआ गया है। हालांकि, उत्तरदाताओं को अदालत में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

    प्रतिवादियों की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद आज की सुनवाई भी स्थगित कर दी गई। “ हम जवाबी हलफनामा दायर करेंगे। वकील ने पीठ से कहा , ''जो देखने में लगता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा चल रहा है।''

    जस्टिस मिश्रा ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि याचिका एक मंत्री के माध्यम से दायर की गई। न्यायाधीश ने कहा, “मैंने इस तरह का मामला कभी नहीं देखा...मंत्री के माध्यम से...क्या कोई सरकार किसी मंत्री के माध्यम से मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है? हो नहीं सकता। कोई भी सरकार अपने मंत्रियों के माध्यम से मुकदमा नहीं कर सकती या उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।”

    इस मौके पर प्रतिवादियों के वकील ने कहा, "वास्तव में संविधान पीठ के समक्ष लंबित मामले में हमने यह आपत्ति ली है।"

    जस्टिस कौल ने अंततः सुनवाई स्थगित करते हुए कहा,

    “उपराज्यपाल और भारत संघ के वकील का कहना है कि जो दिखता है उससे कहीं अधिक है और इसलिए एक जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, उसके बाद दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।”

    दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता के बंटवारे और सत्ता के बंटवारे को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। इस साल फरवरी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन की निगरानी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को ठोस कचरा निगरानी समिति का प्रमुख नियुक्त किया, जिससे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और राज निवास के बीच टकराव और बढ़ गया।

    केस टाइटल : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय एवं अन्य सिविल अपील नंबर 5388/2023

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