निर्धारित सीमा अवधि की अनदेखी करने वाली सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट तफरीह की जगह नहीं हो सकतीः सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
18 Oct 2020 3:33 PM IST
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा है कि निर्धारित सीमा अवधि को अनदेखा करने वाली सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट तफरीह की जगह नहीं हो सकती है।
अदालत ने मध्य प्रदेश द्वारा 663 दिनों के विलंब के साथ दायर एक विशेष अवकाश याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी भी शामिल थे। पीठ ने राज्य पर पच्चीस हजार रुपये की लागत लगाई। अपने आवेदन में, राज्य ने कहा था कि इस प्रकार के असमान्य विलंब का कारण "दस्तावेज की अनुपलब्धता और दस्तावेज को व्यवस्थित करने की की प्रक्रिया के कारण" रहा। विलंब के लिए "नौकरशाही की प्रक्रिया को भी जिम्मेदार ठहराया गया।"
कोर्ट ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है, सरकार की अक्षमताओं के लिए कुछ छूट दी गई है, लेकिन दुखद बात यह है कि अधिकारियों ने न्यायिक घोषणाओं पर भरोसा किया है, जब प्रौद्योगिकी उन्नत नहीं थी और सरकार को एक बड़ी छूट दी गई था।"
कोर्ट ने कहा कि वकील यह मानते हैं कि कोर्ट विलंब को अनेदखा कर देगा, और अपनी दलीले पेश करते समय वे सीधे कोर्ट को योग्यता पर प्रस्तुतियां देते हैं, सीमाओं के पहलू की अनदेखी कर देते हैं। पीठ ने कहा कि हम मामले में एक विस्तृत आदेश देने के लिए विवश हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार और अधिकारियों को हमारी सलाहे सुनाई नहीं देती हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में निम्नलिखित अवलोकन किए-
सीमा का प्रतिबंध, जिससे अच्छे मामले भी भी बंद किए जा सकते हैं
"एक निरर्थक प्रस्तावना को पारित करने की मांग की जाती है कि यदि मामले में कुछ योग्यता है, तो विलंब की 5 अवधियों को दिया जाता है। यदि योग्यता पर मामला अच्छा होगा, तो यह किसी भी मामले में सफल होगा।" वास्तव में यह सीमा का प्रतिबंध है, जिससे अच्छे मामले भी बंद किए जा सकते हैं। यह, निश्चित रूप से विलंब के उचित मामले में न्यायालय के छूट देने के अधिकार क्षेत्र को छीनता नहीं है।
प्रमाण पत्र मामलों के दाखिलों का दढ़ता से विरोध करना
"हम इस विचार के भी हैं कि पूर्वोक्त दृष्टिकोण को उन मामलों में अपनाया जा रहा है जिसे हमने" प्रमाणपत्र मामलों "के रूप में पहले ही वर्गीकृत किया है। उद्देश्य इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना प्रतीत होता है और इस प्रकार, कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है। इस औपचारिकता को पूरा करने और उन अधिकारियों को बचाने के लिए है, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट रूप से हो सकते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। हमने पहले भी इस प्रकार के अभ्यास और प्रक्रिया विरोध किया है। कोई सुधार नहीं प्रतीत होता है। इस न्यायालय में आने का उद्देश्य इस तरह के प्रमाण पत्र प्राप्त करना नहीं है और यदि सरकार को नुकसान होता है, तो यह समय है जब संबंधित अधिकारी, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, वे परिणाम भुगतें। विडंबना यह है कि किसी भी मामले में अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जो कि विलंब करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। "
निर्धारित काननू के अनुसार अपील/ याचिका दायर की जानी है
"हमने यह मुद्दा उठाया है कि यदि सरकारी तंत्र समय पर अपील / याचिका दायर करने में इतना अक्षम है, तो समाधान सरकारी अधिकारियों की सकल अक्षमता के कारण दाखिल करने की समय सीमा का विस्तार करने में सकता है। ऐसा नहीं है। जब तक कानून नहीं बनता है, तब तक अपील/याचिकाएं निर्धारित कानूनों के अनुसार दायर की जानी हैं।"
संकेत भेजने की विवशता
इस प्रकार, हमें एक संकेत भेजने के लिए विवश किया जाता है और हम आज सभी मामलों में ऐसा करने का प्रस्ताव रखते हैं, जहां ऐसे असमान्य विलंब हैं कि हमारे सामने आने वाले सरकार या अधिकारियों को न्यायिक समय की बर्बादी के लिए भुगतान करना होगा, जिसका अपना मूल्य है। इस तरह की लागत जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल की जा सकती है।
केस: मध्य प्रदेश राज्य बनाम भेरू लाल [2020 का डायरी नंबर 9217]
कोरम: जस्टिस संजय किशन कौल और दिनेश माहेश्वरी
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