'यह पानी में जाए बिना तैरना सीखने जैसा है': एनएमसी ने क्लिनिकल ट्रेनिंग के बिना विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को राहत देने का विरोध किया
Shahadat
10 Dec 2022 11:18 AM IST
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) की ओर से पेश हुए एडवोकेट गौरव शर्मा ने कहा कि क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं लेने वाला मेडिकल स्टूडेंट किसी ऐसे व्यक्ति के समान है जिसने पानी में जाए बिना तैराकी सीखी हो। इस तरह ऐसे स्टूडेंट को किसी भी परिस्थिति में भारतीय रोगियों का इलाज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट द्वारा दायर याचिकाओं के बैच की सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया,
"ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की कमी के कारण मेडिकल काउंसिल उन्हें भारतीय रोगियों के इलाज के लिए उपयुक्त नहीं मानती। इसमें मानव जीवन शामिल है। हम इन स्टूडेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आम लोगों के बारे में अधिक चिंतित हैं। अगर इन्हें अनुमति दी गई तो वे इलाज करेंगे। जब भारतीय रोगियों की बात आती है तो हम एक प्रतिशत भी जोखिम नहीं उठा सकते।"
उक्त स्टूडेंट COVID-19 की सख्त पाबंदी के कारण चीन या फिलीपींस और यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग पूरी करने से पहले ही स्वदेश लौट आए हैं। पीड़ित स्टूडेंट ने असाधारण और मानवीय उपाय के रूप में भारतीय मेडिकल एजुकेशन में समायोजित होने की प्रार्थना करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की डिवीजन बेंच से स्टूडेंट की स्थिति में सुधार के लिए अन्य बातों के साथ-साथ नेशनल मेडिकल काउंसिल और भारत संघ को उचित निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया। तमिलनाडु के एडिशनल एजवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी पिथिली के रूप में पेश हुए।
पिथिली ने कहा,
'Catch-22' ' दुविधा में है- न तो उन देशों में लौटने में सक्षम हैं, जहां वे मेडिकल संस्थानों में पढ़ रहे थे और न ही अपने देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में शामिल किए जा रहे हैं।
अदालत ने अपनी सीमाओं और विशेषज्ञता की कमी को देखते हुए परमादेश रिट जारी करने से परहेज करते हुए शुक्रवार को केंद्र से नेशनल मेडिकल काउंसिल के परामर्श से 'समाधान निकालने' का आग्रह किया।
जस्टिस गवई ने पीठ की ओर से आदेश सुनाते हुए यह भी कहा कि सरकार न्यायसंगत समाधान देखने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने पर विचार कर सकती है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ये स्टूडेंट राष्ट्रीय संपत्ति हो सकते हैं, जब देश पहले से ही डॉक्टरों की कमी के संकट का सामना कर रहा है।
जस्टिस गवई ने यह भी कहा,
"यदि इस स्तर पर कोई समाधान नहीं निकलता है तो उनका पूरा करियर अधर में छूट जाएगा और उनके परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।"
सख्त COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण चीन से वापस भेजे गए मेडिकल छात्रों की ओर से सीनियर एडवोकेट एस. नागमुथु ने जोरदार तर्क दिया कि जस्टिस हेमंत गुप्ता की अगुवाई वाली पीठ ने बैच 2015-20 के भारतीय स्टूडेंट को प्रत्यावर्तित करने की अनुमति देने के बावजूद भारत में क्लिनिकल ट्रेनिंग लेने और अस्थायी रूप से रजिस्टर्ड होने के लिए केरल और तमिलनाडु राज्यों ने 2016-21 बैच के स्टूडेंट को समान राहत देने से इनकार कर दिया था, जो समान यात्रा प्रतिबंधों से प्रभावित थे।
उन्होंने प्रस्तुत किया,
"इस अदालत ने माना है कि दूसरे बैच में पारित आदेश हमारे मामले पर भी लागू होगा, इसलिए 2016 में चीन में मेडिकल कोर्स में शामिल होने वाले स्टूडेंट को समान लाभ दिया जाना चाहिए। कई राज्य मेडिकल काउंसिल ने इसका अनुपालन किया है। केवल केरल और तमिलनाडु ने इनकार कर दिया। यह तब है जब हम इस अदालत के दो फैसलों से आच्छादित हैं।"
सीनियर एडवोकेट ने समझाया कि वर्तमान याचिकाकर्ता न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के लाभों का लाभ उठाने में असमर्थ होने का कारण यह है कि उन्होंने फिजिकल रूप से केवल सात सेमेस्टर पूरे किए और अपने अंतिम वर्षों में थे, जबकि इस योजना में अंतिम वर्ष के स्टूडेंट को ही शामिल किया गया।
जस्टिस गवई ने शर्मा से पूछा,
"क्या आपने इन स्टूडेंट को इसका लाभ दिया है?"
शर्मा ने जवाब दिया,
"दूसरे साल के बाद हर दिन एक मेडिकल स्टूडेंट, एक प्रोफेसर या एक एसोसिएट प्रोफेसर के मार्गदर्शन में अस्पतालों में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने वाला माना जाता है। डेढ़ साल तक यानी तीन सेमेस्टर तक इन स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की है। इस अवधि में कुछ भी नहीं हुआ है।"
उन्होंने यह भी बताया कि यह पिछले बैच के स्टूडेंट के विपरीत, जो पहले के अदालती आदेश के लाभार्थी थे।
शर्मा ने कहा,
"पिछला बैच केवल तीन महीने चूका, लेकिन फिर भी उन्हें एक साल की अतिरिक्त ट्रेनिंग करने का निर्देश दिया गया।"
शर्मा ने जोर देकर कहा कि नीति में कोई भी ढील स्पष्ट रूप से खतरनाक होगी और अगर स्टूडेंट वापस चीन चले गए तो स्थिति को ठीक किया जा सकता है।
तमिलनाडु के कानून अधिकारी ने सुझाव दिया कि प्रत्यावर्तित स्टूडेंट को उनके अंतिम वर्ष में अतिरिक्त क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए अस्थायी रूप से रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी जाए।
तिवारी ने 'चीन वापस जाने' के बारे में शर्मा की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा,
"वे अब वापस नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया है। यहां भी उन्हें अनुमति नहीं है। यह Catch-22 स्थिति है।"
उन्होंने कहा,
"यह मानवीय स्थिति है, जिसे जल्द ही सुलझाने करने की आवश्यकता है।"
नागमुथु ने भी कहा,
"ये स्टूडेंट न तो यहां हैं और न ही वहां हैं। पहले के मामले में भी अदालत ने स्वीकार किया है कि इन स्टूडेंट का समय और पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए।"
जस्टिस गवई ने भारत संघ की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को संबोधित करते हुए कहा,
"हम आपसे केवल मानवीय आधार पर इस पर विचार करने और कोई रास्ता निकालने का अनुरोध करते हैं। हम केंद्र सरकार के सर्वोच्च प्राधिकारी से स्टूडेंट के करियर को ध्यान में रखते हुए इस मानवीय समस्या पर ध्यान देने का अनुरोध करते हैं। हम इसे केवल उन स्टूडेंट तक सीमित कर रहे हैं, जिन्होंने जून, 2022 तक सात या आठ सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं। हम परमादेश जारी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपनी सीमाएं जानते हैं।"
उन्होंने कहा,
"इसे राष्ट्रीय मेडिकल परिषद पर छोड़ना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वे कितने अडिग हैं।"
भाटी ने जवाब दिया,
"आप जानते हैं कि भारत में डॉक्टर का बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि हम उन सख्त दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।"
जस्टिस गवई ने प्रतिवाद किया,
"मुझे आशा है कि आपको अहमदाबाद याद होगा।"
जस्टिस गवई ने निर्देश देना जारी रखा,
"... हालांकि हम पाते हैं कि यह उपयुक्त मामला है जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा कुछ समाधान विकसित किया जाना चाहिए। हम खुद को कोई निर्देश जारी करने से रोकते हैं। हालांकि, हम भारत संघ यानी स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राष्ट्रीय मेडिकल आयोगों के परामर्श से इस समस्या का मानवीय समाधान खोजने के लिए अनुरोध करते हैं। हमें यकीन है कि भारत संघ हमारे सुझाव को उचित महत्व देगा और समाधान खोज निकालेगा ताकि स्टूडेंट के करियर को संवारा जा सके, जो निर्विवाद रूप से राष्ट्र की संपत्ति हैं और विशेष रूप से जब देश में डॉक्टरों की कमी है।"
इससे पहले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ऐसे स्टूडेंट को अस्थायी रूप से रजिस्टर्ड करने की अनुमति देने के मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल को 2015-20 बैच के उन स्टूडेंस को अनुमति देने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया था, जो काउंसिल द्वारा चिन्हित मेडिकल कॉलेजों में इसे पूरा करने के लिए अपने क्लिनिकल ट्रेनिंग से गुजरने में असमर्थ रहे।
केस टाइटल- एबिन फिलिप जॉर्ज और अन्य बनाम राष्ट्रीय मेडिकल आयोग [डब्ल्यूपी (C) नंबर 1038/2022] और अन्य संबंधित मामले।