रियायती टैरिफ लाभ प्राप्त करने के लिए संशोधित वाष्प अवशोषण चिलर को ' हीट पंप ' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

29 Oct 2022 4:15 PM IST

  • रियायती टैरिफ लाभ प्राप्त करने के लिए संशोधित वाष्प अवशोषण चिलर को  हीट पंप  के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधित वाष्प अवशोषण चिलर को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के तहत रियायती टैरिफ लाभ प्राप्त करने के लिए हीट पंप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि ग्राहक एमवीएसी नहीं खरीदते हैं क्योंकि यह गर्म पानी का उत्पादन करता है और वाणिज्यिक भाषा में इसका उपयोग एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है, हीटिंग के उद्देश्य के लिए बिल्कुल नहीं।

    अदालत ने आगे कहा कि उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से उत्पाद के वर्गीकरण में एचएसएन में दिए गए उत्पाद की परिभाषा को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

    बेंच ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई (सीईएसटीएटी) द्वारा पारित फैसले के खिलाफ थर्मेक्स लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए इस प्रकार कहा। इस अपील में उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या थर्मेक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित संशोधित वाष्प अवशोषण चिलर को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के शीर्षक 84.18 के तहत हीट पंप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो चिलर की तुलना में उत्पाद शुल्क की कम दर को आकर्षित करता है?

    अपीलकर्ता का तर्क था कि एमवीएसी में इनबिल्ट क्षमता है जिससे ग्राहक अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा आगे उपयोग के लिए आउटपुट के रूप में ठंडा और गर्म पानी दोनों प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर, राजस्व ने तर्क दिया कि एमवीएसी से गर्म पानी का उत्पादन केवल मशीन का एक आकस्मिक उद्देश्य है और यह अपने आप में उत्पाद के हीट पंप के रूप में वर्गीकरण को उचित नहीं ठहराएगा।

    पीठ ने कहा कि एमवीएसी का उपयोग करते समय, ग्राहक के पास गर्म या ठंडा पानी चुनने का विकल्प नहीं होता है और उसे अनिवार्य रूप से ठंडे पानी का उपयोग करना पड़ता है या ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों का उपयोग करना पड़ता है।

    अदालत ने कहा,

    "चूंकि उपयोगकर्ता के लिए एमवीएसी से केवल गर्म पानी प्राप्त करना संभव नहीं है, हमें उत्पाद को एचएसएन में दिए गए हीट पंप की परिभाषा से जोड़ना मुश्किल लगता है। उपकरण के संचालन का तरीका और इसका आउटपुट इसे प्रचुर मात्रा में स्पष्ट बनाता है कि एमवीएसी का प्राथमिक उद्देश्य ठंडा पानी का उत्पादन करना है और इसके संचालन में गर्म पानी का उत्पादन केवल आकस्मिक है और इसलिए ये अध्याय 84.18 के तहत उत्पाद के वर्गीकरण के लिए आधार नहीं हो सकता है।"

    अदालत ने तब प्रमुख उद्देश्य परीक्षण लागू किया और कहा:

    "इसके अलावा, भले ही गर्म पानी का उपयोग करने का विकल्प उपलब्ध हो, महत्वपूर्ण रूप से, ठंडे पानी का उत्पादन कभी बंद नहीं होता है, जबकि मशीन चल रही है। इसलिए, मशीन का मुख्य उद्देश्य निस्संदेह ठंडा पानी का उत्पादन करना है।"

    अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा:

    "एमवीएसी का अंतिम उपयोग ठंडा पानी का उत्पादन करना है। एयरकंडीशनिंग सिस्टम में स्रोतों में से एक के रूप में गर्मी का उपयोग एमवीएसी के प्राथमिक या बुनियादी कार्य को दूर नहीं करेगा, जो पानी को ठंडा करना और गर्म करना नहीं है। अतिरिक्त हीटिंग मशीन की क्षमता इस प्रकार एक अजीबोगरीब दुविधा पैदा करती है, लेकिन फिर किसी को बाजार की भाषा के परीक्षण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है जो दर्शाता है कि मशीन को केवल एक एयरकंडीशनिंग उपकरण के रूप में माना और खरीदा जाता है। यहां की परिस्थितियां हमें लॉर्ड इलिंगवर्थ ए वूमेन ऑफ नो इंपोर्टेंस में चरित्र की कुछ इसी तरह की स्थिति की याद दिलाती हैं। ऑस्कर वाइल्ड के इस क्लासिक नाटक में, सभी प्रकार की मानवीय क्षमताओं को देखने के संदर्भ में, नाटककार व्यक्तित्व ने उन लोगों पर क्लासिक टिप्पणी की, "जो असंभव काम करते हैं।" गर्म पानी का उत्पादन करने के लिए कूलिंग मशीन से हालांकि हमें विचलित नहीं होना चाहिए और इस मामले में यह देखना उचित होगा कि एक चिलर मशीन एक हीट पंप के रूप में रियायती टैरिफ लाभ हासिल करने का प्रयास कर रही है। इसलिए निष्कर्ष अपरिहार्य है कि एमवीएसी मशीन को हीट पंप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। नतीजतन, यह घोषित किया जाता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित उत्पाद रेफ्रिजरेटिंग उपकरण की श्रेणी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के उप-शीर्षक 84.18.10 के तहत वर्गीकरण के योग्य हैं।"

    मामले का विवरण

    थर्मैक्स लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, पुणे-1 | 2022 लाइव लॉ (SC) 881 | सीए 6048-6050/ 2009 | 13 अक्टूबर 2022 | जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय

    हेडनोट्स

    केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1988 - संशोधित वाष्प अवशोषण चिलर मशीनों को रियायती टैरिफ लाभ प्राप्त करने के लिए हीट पंप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है - एमवीएसी का अंतिम उपयोग ठंडा पानी का उत्पादन करना है। एयरकंडीशनिंग सिस्टम में स्रोतों में से एक के रूप में हीट का उपयोग एमवीएसी के प्राथमिक या बुनियादी कार्य को दूर नहीं करेगा, जो कि ठंडा करना है और पानी को गर्म करना नहीं है - एचएसएन में दिए गए उत्पाद की परिभाषा में उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से किसी उत्पाद के वर्गीकरण को उचित भार दिया जाना चाहिए।

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