'महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों को सुलझाना है': सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे विवाद को बड़ी बेंच के पास भेजने के संकेत दिए
Brij Nandan
20 July 2022 1:44 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तीन-जजों की पीठ ने बुधवार को कहा कि उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे विवाद को बड़ी बेंच के पास भेजा भेजा जा सकता है।
भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ अयोग्यता कार्यवाही, स्पीकर के चुनाव, पार्टी व्हिप की मान्यता और महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट के संबंध में शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर छह याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
CJI एनवी रमना ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे जिन मामलों में उत्पन्न होते हैं उसके लिए एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय की आवश्यकता हो सकती है।
CJI ने कहा,
"कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाया जाना चाहिए।"
CJI ने कहा,
"कुछ मुद्दे, पैरा 3 (दसवीं अनुसूची के) को हटाने के परिणाम और विभाजित अवधारणा की अनुपस्थिति, क्या अल्पसंख्यक पार्टी के नेता को पार्टी के नेता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है, ये कुछ मुद्दे हैं। यदि आप मुद्दों को सुलझा सकते हैं, हम तय कर सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है।"
हालांकि, CJI ने स्पष्ट किया कि वह तुरंत पीठ का गठन नहीं कर रहे हैं और पार्टियों को पहले प्रारंभिक मुद्दों के साथ आना चाहिए।
CJI ने स्पष्ट किया,
"मैंने बड़ी बेंच को संदर्भित करने का आदेश पारित नहीं किया है, मैं इस पर सोच रहा हूं।"
मामले को अब 1 अगस्त को प्रारंभिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 11 जुलाई को कोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति आदेश, अयोग्यता कार्यवाही को स्थगित रखना, जारी है।
आदेश में कहा गया है,
"वकीलों को सुनने के बाद यह सहमति हुई है कि यदि आवश्यक हो तो कुछ मुद्दों को एक बड़ी पीठ को भी भेजा जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, पार्टियों को मुद्दों को तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें अगले बुधवार तक इसे दर्ज करने दें।"
आज कोर्ट में क्या हुआ?
आज की शुरुआत में, CJI रमना ने कहा कि उन्हें दसवीं अनुसूची से पैरा 3 को हटाने के परिणामों के बारे में कुछ संदेह है, जिसने आंतरिक-पार्टी विभाजन की अनुमति दी।
2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 को हटा दिया गया था।
CJI ने स्पष्ट किया कि वह कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं और केवल अपनी शंकाओं को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पैरा 3 को हटाने के बाद, विभाजन की अवधारणा को मान्यता नहीं है। उन्होंने पूछा कि जब कोई विभाजन नहीं हुआ है, तो परिणाम क्या होंगे!
उद्धव गुट द्वारा दायर याचिकाओं में उपस्थित सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी ने तर्क दिया कि चूंकि विरोधी समूह ने चीफ व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए वे दसवीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूची के पैरा 4 के तहत सुरक्षा उन्हें उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनका किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय नहीं हुआ है।
वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि दसवीं अनुसूची आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र का गला घोंटती नहीं है। लक्ष्मण रेखा को पार किए बिना पार्टी के भीतर आवाज उठाना दलबदल का नहीं है।
साल्वे ने प्रस्तुत किया कि पैरा 3 को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह मुद्दा केवल पैरा 2 तक ही सीमित है, जो उनके अनुसार वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करने के लिए लागू नहीं है।
आगे कहा,
"आपको स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़नी होगी या पैरा 2 के तहत इसके खिलाफ मतदान करके पार्टी व्हिप का उल्लंघन करना होगा। "स्वेच्छा से पार्टी सदस्यता छोड़ना" की व्याख्या की गई है। यदि कोई सदस्य राज्यपाल के पास जाता है और कहता है कि विपक्ष को सरकार बनाना है, तो यह स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने के लिए आयोजित किया गया है। यदि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद, और दूसरी सरकार शपथ लेती है, तो यह दलबदल नहीं है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी जिसे 20 विधायकों का समर्थन नहीं मिल सकता है उसे मुख्यमंत्री के रूप में बहाल किया जाना चाहिए? मुझे लोकतंत्र के अंदरूनी हिस्से के रूप में नेता के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। आवाज उठाना अयोग्यता नहीं है। पैरा 3 एक गैर-मुद्दा है।"
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित याचिकाएं:
1. उपसभापति द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिका और भरत गोगावले और शिवसेना के 14 अन्य विधायकों द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर को अयोग्यता याचिका में कोई कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है, डिप्टी स्पीकर तय करेगा।
2. शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को महा विकास अघाड़ी सरकार का बहुमत साबित करने के निर्देश को चुनौती दी गई है।
3. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे द्वारा नियुक्त किए गए व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका, एकनाथ शिंदे समूह द्वारा शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में नामित व्हिप को मान्यता देने वाले नव निर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को चुनौती देती है।
4. एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले की आलोचना करते हुए शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई द्वारा दायर याचिका और 03.07.2022 और 04.07.2022 को हुई राज्य की विधान सभा की आगे की कार्यवाही को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है।