प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच शनिवार को विशेष सुनवाई करेगी

Sharafat

14 Oct 2022 3:12 PM GMT

  • प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच शनिवार को विशेष सुनवाई करेगी

    सुप्रीम कोर्ट की बेंच यूएपीए मामले में प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए शनिवार (कल) सुबह 11 बजे विशेष सिटिंग करेगी।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।

    बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर पीठ) ने शुक्रवार को बरी करने का फैसला सुनाया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा और पांच अन्य (उनमें से एक की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई) द्वारा यूएपीए मामले में कथित माओवादी संबंधों को लेकर दायर की गई अपीलों को अनुमति दी गई।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आधार पर अपीलों को अनुमति दी कि यूएपीए की धारा 45 के अनुसार मुकदमा बिना वैध मंजूरी के आयोजित किया गया था। हाईकोर्ट ने आरोपी साईंबाबा, महेश तिर्की, हेम केशवदत्त मिश्रा, प्रशांत राही और विजय नान तिर्की को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। एक आरोपी पांडु पोरा नरोटे की अगस्त 2022 में जेल में मौत हो गई थी।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार शाम सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का तत्काल उल्लेख किया (यह उल्लेख जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष किया गया था क्योंकि सीजेआई यूयू ललित की पीठ सुनवाई खत्म करके उठी चुकी थी)।

    हालांकि एसजी ने स्टे के लिए मौखिक गुहार लगाई, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया। पीठ ने हालांकि राज्य को तत्काल सूची की मांग करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, याचिका शुक्रवार को दोपहर 3.59 बजे दायर की गई।

    पोलियो के बाद पक्षाघात के कारण 90% विकलांग और व्हील चेयर से बंधे साईंबाबा ने पहले चिकित्सा आधार पर सजा को निलंबित करने के लिए आवेदन दायर किया था। उन्होंने कहा कि वह गुर्दे और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं। 2019 में, हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित करने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया था।

    उन्हें मार्च 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सत्र न्यायालय द्वारा यूएपीए की धारा 13, 18, 20, 38 और 39 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) के साथ कथित जुड़ाव के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो कथित तौर पर गैरकानूनी माओवादी संगठन से संबद्ध होने का आरोप लगाया गया था। आरोपियों को 2014 में गिरफ्तार किया गया था।

    Next Story