सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में खदानों से लौह अयस्क की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाया

Shahadat

20 May 2022 6:56 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में खदानों से लौह अयस्क की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक में लौह अयस्क की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने भारत सरकार के नियमों और शर्तों के अधीन अयस्क के निर्यात की अनुमति दी।

    अदालत ने खदान संचालकों को ई-नीलामी का सहारा लिए बिना सीधे अनुबंध करके पहले से ही उत्खनित लौह अयस्क को बेचने की अनुमति दी।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कर्नाटक से लौह अयस्क की बिक्री और निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग करने वाले खदान संचालकों द्वारा दायर आवेदनों के एक बैच पर आदेश पारित किया, जिसमें 2011 में बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाया गया था।

    सीजेआई रमाना ने आदेश के ऑपरेटिव हिस्से को निम्नानुसार निर्देशित किया,

    "हम भारत संघ के रुख से सहमत हैं कि कर्नाटक में खदानों का देश में अन्य के साथ समान अवसर पर होना आवश्यक है। तीन जिलों में लौह अयस्क के लिए स्थापित प्रणाली की समीक्षा करने का समय आ गया है। तब से ई-नीलामी ही एकमात्र विकल्प रहा है और अब तक काम किया है। स्थिति अब बेहतर के लिए बदल गई है। जहां तक ​​​​बात पर्यावरणीय क्षति के सुधार के संबंध में है तो हमारी राय है कि दिनांक 23/9/2011 के आदेश में ढील दी जानी चाहिए। इसकी प्रस्तुत किया कि लगातार ई-नीलामी को खराब प्रतिक्रिया मिल रही है। सभी परिवर्तनों को देखते हुए अयस्क की बिक्री पर प्रतिबंध और कीमतों पर प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता है।

    हम अपीलकर्ताओं को कर्नाटक के तीन जिलों में पहले से ही उत्खनित लौह अयस्क स्टॉक आदि को बेचने की अनुमति देते हैं और ई-नीलामी का सहारा लिए बिना सीधे अनुबंध करके लौह अयस्क आवंटित करने की अनुमति देते हैं।

    भारत सरकार की नीतियों के अनुसार, आवेदक को कर्नाटक में उत्पादित लौह अयस्क को विदेशों में निर्यात करने की अनुमति दी जाती है।

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