कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच सीमा नाकाबंदी का विवाद सुलझा : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की

LiveLaw News Network

7 April 2020 12:14 PM IST

  • कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच सीमा नाकाबंदी का विवाद सुलझा : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की

    सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच चल रहे सीमा नाकाबंदी विवाद पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई को बंद कर दिया है।

    मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों के बाद सुनवाई बंद की जिसमें बताया गया कि केंद्रीय गृह सचिव की दोनो राज्यों से बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया है और दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है।

    दरअसल  कर्नाटक राज्य ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था जिसमें कर्नाटक के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने के लिए केरल के मरीजों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था।

    पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दोनों राज्यों से बातचीत कर समझौते के जरिए हल निकालने को कहा था।

    अपनी स्पेशल लीव पिटीशन में, कर्नाटक का कहना था कि इस आदेश के लागू होने से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि स्थानीय आबादी कासरगोड जिले से लोगों के प्रवेश का विरोध कर रही है, जिसमें COVID ​​-19 मामलों की संख्या अधिक है। यह कहा गया कि कासरगोड जिले में COVID-19 मामलों के प्रकोप के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के हित में सड़क सीमाओं को सील किया गया है।

    याचिका में कहा गया कि केरल के उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के तहत अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को एक ऐसे मामले में दिशा-निर्देश पारित करके पलट दिया जिसमें कार्रवाई का कारण पूरी तरह से कर्नाटक राज्य के भीतर उत्पन्न हुआ।

    "माननीय उच्च न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा कि मंगलुरु, दक्षिण कन्नड़ जिले के अस्पताल पहले से ही भीड़भरे हैं और केरल के जिलों में, विशेषकर कासरगोड जिले में मामलों की बढ़ती संख्या के कारण मंगलुरु में रहने वाले लोग दहशत में हैं। यह विनयपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कर्नाटक राज्य के संसाधनों को मुश्किल से पूरा किया जाता है और केरल राज्य से नए रोगियों की जरूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल है। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि जमीनी स्तर पर COVID ​​-19

    याचिका में कहा गया था, " रोगी और अन्य औसत दर्जे के मामले में अंतर करना बहुत मुश्किल है।"

    यह भी बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक समान रिट याचिका दायर की गई है, और इसलिए हाईकोर्ट को याचिका पर सुनवाई करने से बचना चाहिए। मामला अनिवार्य रूप से दो राज्य सरकारों के बीच विवाद है, और इसलिए यह अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए, हाईकोर्ट को एक जनहित याचिका में आदेश पारित नहीं करना चाहिए, याचिका में कर्नाटक ने तर्क दिया था।

    उच्च न्यायालय ने माना था कि कर्नाटक की सड़क नाकेबंदी के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को नकार दिया गया, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के उल्लंघन के समान है। इसने अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत कहीं भी आने-जाने के अधिकार को भी प्रभावित किया।

    पीठ ने देखा कि नाकाबंदी से कासरगोड में भयावह परिणाम होंगे, क्योंकि सीमा के पास के लोग कर्नाटक के अस्पतालों पर निकटता के कारण भरोसा कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि वह ये आदेश पारित कर रहा है, क्योंकि देरी से जानमाल का नुकसान होगा।

    न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस तर्क पर निर्देश पारित किया कि कर्नाटक में मंगलुरु को केरल के कासरगोड से जोड़ने वाली सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा हैं और इसलिए केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उक्त सड़कें

    नाकाबंदी से मुक्त बनी रहें। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पाया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा था।

    न्यायालय ने कहा :

    "भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होने के लिए एक नागरिक का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद १९ (1) (डी) के तहत मान्यता प्राप्त है और ये भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में लगाए जाने वाले उचित प्रतिबंधों, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के अधीन है। एक नागरिक को भी जीने का एक मौलिक अधिकार है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य द्वारा उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।

    इन दोनों अधिकारों का केरल राज्य के निवासी के मामले में एक साथ उल्लंघन किया जाता है, जब वह चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के लिए कर्नाटक राज्य में प्रवेश से वंचित हो जाता है, या उस खाने के आवश्यक सामान से वंचित रह जाता है जिसे कर्नाटक राज्य द्वारा बंद किए गए रास्ते से राज्य में पहुँचाया जाता है।

    जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस शाजी पी शेली की पीठ ने इस अंतरिम आदेश को केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया जिसमें COVID-19 महामारी के मद्देनजर कर्नाटक द्वारा बंद की गई सड़क सीमा को खोलने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए।

    यह मामला कर्नाटक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक सीमा के पास रहने वाले केरलवासियों को मंगलुरु में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से वंचित कर दिया गया। 24 मार्च को 21-दिवसीय राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा के बाद, कर्नाटक में अधिकारियों ने केरल के लिए राज्य की सड़कों पर मिट्टी के तटबंधों को खड़ा कर दिया। कर्नाटक पुलिस द्वारा केरल के कासरगोड जिले से मंगलूरु में उन स्थानों पर फेरी लगाने वाली एम्बुलेंसों के प्रवेश से इनकार करने के बाद सात मरीजों की कथित तौर पर मौत हो गई है, जो सीमावर्ती निवासियों के लिए उपचार के लिए पसंदीदा स्थान है।

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