बिना लाइसेंस सूदखोरी का मुद्दा उठाकर चेक बाउंस सजा से बचने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

Amir Ahmad

11 May 2026 5:29 PM IST

  • बिना लाइसेंस सूदखोरी का मुद्दा उठाकर चेक बाउंस सजा से बचने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

    सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराई गई एक महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत की प्रक्रिया का “स्पष्ट दुरुपयोग” है।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिका का उद्देश्य पहले से अंतिम रूप ले चुके आपराधिक दोषसिद्धि आदेश को दोबारा चुनौती देना था।

    याचिकाकर्ता एस. गायत्री ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर तमिलनाडु में कथित बिना लाइसेंस धन उधार देने की प्रथा पर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने अदालत से ऐसे मामलों के लिए दिशा-निर्देश बनाने, परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) और तमिलनाडु मनी लेंडर्स कानून के सख्त पालन तथा उधार लेने वालों की सुरक्षा के लिए संस्थागत उपाय करने की मांग की थी।

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2017 में चेक अनादरण मामले में दोषी ठहराया जा चुका था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक वर्ष के साधारण कारावास और 18 लाख रुपये मुआवजा छह प्रतिशत ब्याज सहित देने की सजा सुनाई थी।

    यह सजा बाद में सेशन कोर्ट और फिर हाईकोर्ट द्वारा भी बरकरार रखी गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं, जहां अदालत ने दोषसिद्धि को सही माना था।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता सभी न्यायिक उपायों का इस्तेमाल कर चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, तब वे रिट याचिका के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वही मुद्दे दोबारा नहीं उठा सकतीं।

    अदालत ने कहा,

    “याचिकाकर्ता का आचरण यह दर्शाता है कि वह अंतिम रूप ले चुके निष्कर्षों को अस्थिर करने और दोषसिद्धि के कानूनी परिणामों से बचने की कोशिश कर रही हैं।”

    इन्हीं टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि छह सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराई जाए। इसके बाद यह रकम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को बराबर हिस्से में दी जाएगी।

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