NEET-UG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने OMR शीट में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका खारिज की

Amir Ahmad

4 Sept 2025 1:06 PM IST

  • NEET-UG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने OMR शीट में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 सितंबर) को वह याचिका खारिज की, जिसमें NEET-UG 2025 परीक्षा की OMR शीट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था।

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेडुमपरा ने दलील दी कि आंध्र प्रदेश की एक स्टूडेंट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसे परीक्षा के बाद जो OMR शीट दी गई, वह उसकी नहीं थी। स्टूडेंट का दावा था कि उसने 180 में से 171 प्रश्न सही हल किए थे, जबकि OMR शीट में केवल 11 उत्तर दर्ज थे। साथ ही उस पर दर्ज हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान भी उसका नहीं था।

    वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्टूडेंट ने केवल 11 प्रश्नों का उत्तर दिया, जिनमें से सिर्फ दो सही थे। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि OMR शीट परीक्षा कक्ष में ही पिंक लिफाफे में सील की जाती है। इसकी प्रक्रिया गवाह के रूप में दो स्टूडेंट्स के हस्ताक्षर लेकर पूरी की जाती है, जिसे याचिकाकर्ता ने कभी चुनौती नहीं दी।

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी स्टूडेंट के हस्ताक्षरों में असंगतियां पाई थीं और उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसी आदेश के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।

    नेडुमपरा ने अदालत से गुज़ारिश की कि स्टूडेंट को NTA के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा आदेश नहीं दे सकती।

    केस टाइटल: दुदेकुला शमीरा बनाम भारत संघ | SLP(C) No. 23025/2025 डायरी नं. 44714/2025

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