NEET-SS काउंसलिंग में खाली रह गईं 151 सुपर स्पेशियलिटी सीटें: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को ऑल इंडिया कोटा में सौंपने का दिया निर्देश

Amir Ahmad

16 Jun 2026 1:37 PM IST

  • NEET-SS काउंसलिंग में खाली रह गईं 151 सुपर स्पेशियलिटी सीटें: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को ऑल इंडिया कोटा में सौंपने का दिया निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने NEET-SS 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान तमिलनाडु में खाली रह गई 151 सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।

    अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इन रिक्त सीटों की जानकारी तत्काल स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) को दे ताकि उन्हें अखिल भारतीय मेरिट सूची के आधार पर भरा जा सके।

    जस्टिस पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने यह आदेश उस याचिका का निपटारा करते हुए दिया, जिसमें तमिलनाडु राज्य कोटे की रिक्त डीएम और एम.सीएच. सीटों को ऑल इंडिया कोटा में स्थानांतरित करने की मांग की गई।

    सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह मामला पहले दिए गए अपने फैसले के अनुरूप निपटाया जा सकता है।

    उस फैसले में तमिलनाडु सरकार को सेवा-निवृत्त डॉक्टरों के लिए आरक्षित सीटें भरने की अनुमति दी गई, जबकि निर्धारित अवधि के बाद भी खाली बची सीटों को केंद्र सरकार अखिल भारतीय मेरिट सूची के आधार पर भर सकती थी।

    इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि तमिलनाडु सरकार 151 खाली सीटों की जानकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को उपलब्ध कराए ताकि इन सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।

    याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया कि राज्य कोटे की सभी रिक्त सुपर स्पेशियलिटी सीटों को ऑल इंडिया कोटा में शामिल किया जाए और NEET-SS 2025 काउंसलिंग के दूसरे चरण में इन्हें जोड़ा जाए।

    वैकल्पिक रूप से उन्होंने अतिरिक्त काउंसलिंग चरण आयोजित करने की भी मांग की थी ताकि अखिल भारतीय मेरिट सूची के उम्मीदवार इन सीटों के लिए आवेदन कर सकें।

    सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.डी. संजय ने अदालत को बताया कि काउंसलिंग के समय लागू कट-ऑफ को बरकरार रखा जाएगा, जब तक कि उसमें बदलाव की आवश्यकता न हो।

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है और इसे भविष्य के मामलों में मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।

    इस आदेश से अब उन 151 सुपर स्पेशियलिटी सीटों के भरने का रास्ता साफ हो गया, जो तमिलनाडु के राज्य कोटे में रिक्त रह गई थीं और जिन पर अब देशभर के पात्र अभ्यर्थी अखिल भारतीय मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश पा सकेंगे।

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