सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना ने नोटबंदी को गलत माना, जस्टिस ने कहा- नोटबंदी गैरकानूनी थी
Brij Nandan
2 Jan 2023 12:09 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी (Demonetisation) के फैसले की पुष्टि की। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी। इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ में से केवल एक जज जस्टिस बी.वी नागरत्ना ने नोटबंदी को गैरकानूनी कहा।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि केन्द्र सरकार के कहने पर सभी सीरीज़ नोट को प्रचलन से बाहर करना काफी गंभीर विषय है।
जस्टिस ने कहा कि नोटबंदी का फैसला केन्द्र सरकार की अधिसूचना के जरिए ना होकर विधेयक के जरिए होना चाहिए था, ऐसे महत्वपूर्ण फैसलो को संसद के सामने रखना चाहिए था।
आगे कहा कि आरबीआई द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्वायत्त रूप से कोई फैसला नहीं लिया गया बल्कि सबकुछ केन्द्र सरकार की इच्छा के मुताबिक हुआ. नोटबंदी करने का फैसला सिर्फ 24 घंटे में ले लिया गया।
जस्टिस ने कहा कि आरबीआई अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की शुरुआत की परिकल्पना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से आएगा। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की पहल की जानी है, तो ऐसी शक्ति लिस्ट 1 की एंट्री 36 से प्राप्त की जानी है जो मुद्रा, सिक्का, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा की बात करती है।
जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना वाले 5-जजों की पीठ ने साल 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 दिसंबर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट बैन कर दिए थे।
फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा था। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा था कि वह सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर नहीं बैठेगी क्योंकि यह एक आर्थिक नीति का फैसला है और कहा कि वह उस तरीके की जांच कर सकती है जिसमें फैसला लिया गया था।
पीठ ने शुरू में यह विचार व्यक्त किया था कि यह मुद्दा "अकादमिक" है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्णय के छह साल बीत चुके हैं और आश्चर्य हुआ कि क्या यह कार्रवाइयों को पूर्ववत कर सकता है।
हालांकि, 12 अक्टूबर को सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम द्वारा दिए गए प्रेरक तर्कों के बाद बेंच मैरिट के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई। पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्णय से संबंधित संबंधित दस्तावेज और फाइलें पेश करने को कहा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम ने दलीलें दी थीं। यद्यपि निर्णय के प्रभावों को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, न्यायालय को भविष्य के लिए कानून निर्धारित करना चाहिए, ताकि "समान दुस्साहस" भविष्य की सरकारों द्वारा दोहराया न जाए।
कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी दलीलें रखीं थीं। बैच में कुछ लोगों द्वारा दायर की गई कुछ याचिकाएं थीं, जिनमें नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।
भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी फैसले का बचाव करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए थे। एजी ने प्रस्तुत किया था कि नकली मुद्रा, काले धन और आतंक के वित्त पोषण की बुराइयों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया था।
उन्होंने तर्क दिया था कि आर्थिक नीतिगत फैसलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद संकीर्ण है। यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि विमुद्रीकरण अभीष्ट परिणाम देने में सफल नहीं हुआ है, तो यह न्यायिक रूप से निर्णय को अमान्य करने का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि फैसला उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अच्छी नीयत से लिया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया था कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर निर्णय लिया।