सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने फैसला सुनाने में 2 महीने की देरी के लिए मांगी माफी
Brij Nandan
10 Jan 2023 1:21 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने फैसला सुनाने में 2 महीने की देरी के लिए माफी मांगी।
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की पीठ चंडीगढ़ शहर में एकल आवासीय इकाइयों को अपार्टमेंट में बदलने के बड़े पैमाने पर चलन के खिलाफ याचिका में फैसला सुना रहे थे।
जज ने कहा,
"हमें विभिन्न अधिनियमों के सभी प्रावधानों और उनके तहत घोषित नियमों पर विचार करना है।"
केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को चंडीगढ़ के चरण I में एकतरफा रूप से इस तरह के अभ्यास की अनुमति देने से इसके पर्यावरणीय प्रभाव के साथ-साथ क्षेत्र की विरासत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जस्टिस गवई ने यह भी कहा, "अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और नीति निर्माता अव्यवस्थित विकास के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करें कि विकास पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए।”
जज ने कहा कि स्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक 'उचित संतुलन' बनाने की भी आवश्यकता है।
जज ने उचित सरकारी अंगों से शहरी विकास की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के लिए आवश्यक प्रावधानों को लागू करने का आग्रह किया।
सीनियर एडवोकेट पी.एस. पटवालिया ने टिप्पणी करते हुए जानी-मानी बेंच की सराहना की, जस्टिस गवई ने कहा,
"भविष्य अब सुरक्षित है। हमने अपना कर्तव्य निभाया है।”
तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में एक कॉलेजियम द्वारा नामांकन के बल पर जस्टिस बी.आर. गवई को 2019 में शीर्ष अदालत में पदोन्नत किया गया था। उनकी पदोन्नति के साथ, वह सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने नवंबर 2003 और मई 2019 के बीच 15 से अधिक वर्षों तक बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में भी कार्य किया।
केस टाइटल
रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4950 ऑफ 2022