सुप्रीम कोर्ट ने नकली समाचारों और भड़काऊ मैसेज की जांच के लिए तंत्र तैयार करने की भाजपा नेता की याचिका पर ट्विटर को नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
12 Feb 2021 2:06 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता विनीत गोयनका द्वारा दायर उस जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर के माध्यम से प्रसारित होने वाले नकली समाचारों और भड़काऊ मैसेज की जांच करने के लिए तंत्र तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने प्रस्तुत किया कि याचिका में ट्विटर पर घृणित विज्ञापनों और भारत विरोधी सामग्री की स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था करने के लिए आग्रह है।
याचिका में केंद्र से विज्ञापनों और भुगतान की जाने वाली सामग्री का पता लगाने के लिए केंद्र से दिशा-निर्देश मांगे गए हैं जिसमें ऐसी सामग्री हो सकती है जो घृणित, उकसाने वाली या देशद्रोही हो।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि इस मामले को सोशल मीडिया विनियमन की मांग करने वाली समान याचिकाओं के साथ टैग किया जाए।
दलील में कहा गया है कि ऑनलाइन सामग्री की जांच करने के लिए एक तंत्र या कानून की अनुपस्थिति में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और अन्य का उपयोग कुछ व्यक्तियों द्वारा भारत संघ की भावना के खिलाफ होने वाली गतिविधियों के लिए " बढ़ाने और कॉल आउट" करने के लिए किया जा रहा है।
याचिका में कहा गया है,
"उक्त मंच (ट्विटर) का उपयोग अलगाववाद को बढ़ाने, समाज के कुछ वर्गों में दहशत पैदा करने, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है।"
यह आरोप लगाया गया है कि ट्विटर "जानबूझकर" उन संदेशों को बढ़ावा देता है जो भूमि के कानून के खिलाफ हैं और इसलिए यह तर्क दिया गया है कि कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए गए तर्क और गणना को भारत सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत विरोधी ट्वीट की स्क्रीनिंग के लिए गहराई से जांच करने के लिए कहा जाना चाहिए।
मई 2020 में दायर याचिका में कहा गया है,
"ट्विटर और सोशल मीडिया कंपनियां लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं और उनसे अपेक्षा की है कि सोशल मीडिया को सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए उनके पास सुरक्षा उपाय है। भारत विरोधी ट्वीट की स्क्रीनिंग के लिए ट्विटर के उपयोग और तर्क और गणना को साझा किया जाना चाहिए और जांच करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनकी गहराई से जांच होनी चाहिए।"
पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार और सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में, भाजपा नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस तथ्य पर निराशा व्यक्त की है कि ट्विटर ने खातों को ब्लॉक करने के आदेशों के पर्याप्त भागों का अनुपालन सिर्फ "अनिच्छा से, गंभीर रूप से और बहुत देरी के साथ"किया है।
दो दिन पहले ट्विटर के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में, आईटी मंत्रालय के सचिव ने ट्विटर के अधिकारियों के साथ 'किसान नरसंहार' पर हैशटैग का उपयोग करने का मुद्दा उठाया और जिस तरह से आपातकालीन आदेश जारी करने के बाद ट्विटर ने हैशटैग और उस से संबंधित सामग्री पर कार्रवाई की, उस पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त की।
मंत्रालय ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म के अधिकारियों को बताया,
"ट्विटर को, भारत में काम करने वाली एक व्यावसायिक इकाई के रूप में, भारतीय कानूनों और लोकतांत्रिक संस्थानों का भी सम्मान करना चाहिए।"
बैठक से पहले, ट्विटर ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उसने नेताओं, समाचार मीडिया संस्थाओं और पत्रकारों के खातों को अवरुद्ध करने के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह बोलने की स्वतंत्रता के उल्लंघन के समान होगा।
ट्विटर ने कहा,
"क्योंकि हम यह नहीं मानते हैं कि जिन कार्यों को करने के लिए निर्देशित किया गया है वे भारतीय कानून के अनुरूप हैं, और, संरक्षित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बचाव के हमारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमने उन खातों पर कोई कार्रवाई नहीं की है जिनमें समाचार मीडिया संस्थाएं, पत्रकार, एक्टिविस्ट और राजनेता शामिल हैं। ऐसा करना, हमें विश्वास है, भारतीय कानून के तहत स्वतंत्र अभिव्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।"
केंद्र ने ट्विटर के इस जवाब की सराहना नहीं की और उसके ब्लॉग पोस्ट को "असामान्य" करार दिया।