सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

2 Aug 2022 8:52 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक साल और बढ़ाने के केंद्र सरकार द्वारा 17 नवंबर 2021 को जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को नोटिस जारी किया।

    याचिकाओं में केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021 को भी चुनौती दी गई है जो निदेशालय के प्रवर्तन निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर, आरएस सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले, विनीत नारायण और एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

    पीठ ने कहा,

    "केंद्रीय कानून एजेंसी को नोटिस जारी करें।"

    आज कोर्ट में क्या हुआ?

    जब पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए लिया, तो एडवोकेट एमएल शर्मा, जिन्होंने सोमवार को मांग की थी कि उनकी याचिका दायर की जाने वाली पहली याचिका होनी चाहिए, ने सूचीबद्ध करने के आदेश के बारे में अपनी आपत्ति दोहराई (उनका मामला आज अंतिम आइटम के तौर पर सूचीबद्ध किया गया था)।

    सीजेआई ने कहा,

    "श्री शर्मा, हर रोज कोई समस्या पैदा न करें। मैंने रजिस्ट्री को सूची बदलने का निर्देश दिया है। श्री शर्मा आपको समझना होगा। जब कुछ वकील मामले को मेंशन करते हैं, तो रजिस्ट्री पहले उस मामले को सूचीबद्ध करती है और उसके बाद वे अन्य दलीलों को सूचीबद्ध करते हैं। "

    एडवोकेट एमएल शर्मा ने प्रस्तुत किया कि अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 100 का उल्लंघन था।

    शर्मा ने आगे कहा,

    "आप संविधान के प्रावधान को बदलने के लिए एक अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार न तो लोकसभा या राज्यसभा ने इसे पारित किया है। केवल यह कहना कि एक विधेयक पारित किया गया था, अनुच्छेद 100 का उल्लंघन है। मतदान के बिना, बिल पारित नहीं हो सकता है। अध्यादेश स्वयं अनुच्छेद 100 के माध्यम से सदन में पारित नहीं हुआ था। अन्यथा कार्यवाही में मतदान हो सकता है। संसद में जो बिल पेश किया गया था वह सदन में पारित नहीं हुआ था। इसलिए अध्यादेश चला गया और इसे 6 महीने के भीतर सदन के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया और इस प्रकार यह संशोधन जाना चाहिए।"

    कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि संशोधन केंद्र सरकार को ईडी निदेशक को 5 साल तक का विस्तार देने की अनुमति देता है। यह अधिकारी को केंद्र के विवेक पर रखता है और पद की स्वतंत्रता से समझौता करता है। उन्होंने यह भी बताया कि कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में फैसले में, कोर्ट ने पिछले साल निर्देश दिया था कि मिश्रा को और विस्तार नहीं दिया जा सकता है।

    सीनियर एडवोकेट ने आगे कहा कि सीबीआई के विपरीत, ईडी के निदेशक को नियुक्त करने वाली समिति में केवल कार्यकारी शामिल हैं।

    सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि मिश्रा ने ईडी निदेशक के रूप में 4 साल पूरे कर लिए हैं।

    ईडी के निदेशक द्वारा अपनी अचल संपत्ति रिटर्न अपलोड करने में विफलता का जिक्र करते हुए, टीएमसी नेता साकेत गोखले की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने कहा,

    "ईडी 'निदेशक ने 2017-2020 से अपनी अचल संपत्ति रिटर्न अपलोड नहीं किया। सतर्कता नियम और आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि रिटर्न अपलोड नहीं किए जाने पर शीर्ष पद के संबंध में मंज़ूरी नहीं दी जाएगी। इस आधार पर भी नियुक्ति अवैध है।"

    कॉमन कॉज द्वारा दायर मामले में 8 सितंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट नेनिर्देश दिया था कि एसके मिश्रा को और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, जिनका ईडी निदेशक के रूप में कार्यकाल 16 नवंबर, 2021 को समाप्त होना था।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क है, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विपरीत, केंद्र सरकार ने 17 नवंबर, 2021 से उनके कार्यकाल को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया। यह ईडी निदेशक के कार्यकाल के लिए 5 साल तक के विस्तार की अनुमति देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा के माध्यम से किया गया था। अध्यादेश को उस अधिनियम से बदल दिया गया जिसे दिसंबर 2021 में पारित किया गया था।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि एसके मिश्रा को लाभ देने के इरादे से ही लाया गया था। ऐसा कहा गया है कि मिश्रा ने मई 2020 में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अन्यथा सेवानिवृत्ति प्राप्त की थी। उन्हें शुरुआत में नवंबर 2018 में दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सेवानिवृत्ति के बावजूद, नवंबर 2020 में, केंद्र ने उनकी प्रारंभिक नियुक्ति को 3 साल के रूप में पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करने का आदेश पारित किया। इस कार्रवाई को कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई थी।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मिश्रा को दिया गया विस्तार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का घोर उल्लंघन है।

    केस : डॉ जया ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य और संबंधित याचिकाएं

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