सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में मछली पकड़ने के लिए पर्स सीन नेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
Brij Nandan
17 Jun 2022 1:04 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा मछली पकड़ने के लिए पर्स सीन नेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के 17 फरवरी, 2022 के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर नोटिस जारी किया।
जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की अवकाश पीठ ने प्रतिवादियों के वकील को आईए की कॉपी देने का आदेश देते हुए कहा,
"नोटिस जारी किया जाता है। दस्ती भी है। कॉपी देने के बाद सूचीबद्ध किया जाए।"
इस तथ्य पर जोर देते हुए कि मछली पकड़ना केवल 3 महीने का मौसम है, याचिकाकर्ता के वकील ने आज सुनवाई में कहा कि प्रतिबंध से तमिलनाडु में लगभग 15 लाख मछुआरे प्रभावित हुए हैं।
आवेदन में यह तर्क दिया गया कि राज्य का प्रतिबंध का आदेश मनमाना है और भारत सरकार की नीति के विपरीत है।
याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि राज्य द्वारा विशेषज्ञ समिति और मछुआरों पर विचार किए बिना कानून पारित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई।
याचिका में कहा गया है,
"मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि 15 जून को समाप्त हो रही है और पर्स-सीन मछली पकड़ने पर प्रतिबंध न केवल 15 लाख लोगों की आजीविका बल्कि नीली अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। तमिलनाडु में हर साल, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 15 अप्रैल से 15 जून तक लागू होता है। मशीनीकृत मछली पकड़ने पर दो महीने का प्रतिबंध मछली स्कूलों के प्रजनन में मदद करेगा और उन्हें मशीनीकृत मछली पकड़ने से उबरने में मदद करेगा। मछली प्रजनन की सुविधा के लिए वार्षिक 61-दिवसीय मछली पकड़ने पर प्रतिबंध पलावेरकाडु से कन्याकुमारी तक सभी मशीनीकृत संचालन को मूर किया जाएगा । प्रतिबंध अवधि मछली पकड़ने के लिए एक अच्छा मौसम है। तमिलनाडु राज्य द्वारा पारित आदेश असंवैधानिक है।"
यह ध्यान दिया जा सकता है कि जनवरी 2022 में हाईकोर्ट ने संशोधित तमिलनाडु समुद्री मत्स्य पालन नियमन नियम, 1983 के नियम 17 (7) को चुनौती देने वाली पूमपुहर पारंपरिक मछुआरों की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जोड़ी ट्रॉलिंग द्वारा मछली पकड़ना या पर्स-सीन नेट के साथ मछली पकड़ने वाले जहाज के मालिक को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
केस टाइटल: गणेशकर एंड अन्य बनाम यूओआई एंड अन्य | डब्ल्यूपी (सी) 262 ऑफ 2022