सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उच्च न्यायिक सेवा उपयुक्तता परीक्षा के लिए पात्रता शर्त को चुनौती देने वाली सिविल जजों की याचिका पर नोटिस जारी किया

Brij Nandan

2 Aug 2022 4:56 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी राज्य द्वारा जारी 30 मई, 2022 की अधिसूचना से पीड़ित सीनियर डिवीजन सिविल जजों द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें केवल उन अधिकारियों को यूपी उच्च न्यायिक सेवा 2020 की उपयुक्तता परीक्षा देने की अनमुति दी गई है जिन्होंने 31 दिसंबर, 2021 तक तीन साल का अनुभव पूरा कर लिया है।

    याचिका को जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

    याचिका को उन जजों ने तरजीह दी जो 7 जनवरी, 2019 से सेवा में थे और कट ऑफ डेट 31 दिसंबर, 2021 होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके।

    कट ऑफ डेट में आक्षेपित अधिसूचना को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश जारी करने की भी मांग की कि याचिकाकर्ताओं को उपयुक्तता परीक्षा 2020 के लिए पात्र माना जाए और उन लोगों के लिए एक और उपयुक्तता परीक्षा-2020 आयोजित की जाए, जो मनमाने ढंग से निर्धारित कट-ऑफ तिथि की वजह से बाहर हो गए थे।

    याचिका में यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित अधिसूचना में पदोन्नति संवर्ग में रिक्तियों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया है और कट ऑफ के कारण वर्ष 2022 में आयोजित उपयुक्तता परीक्षा-2020 में केवल 150 न्यायिक अधिकारियों को बैठने की अनुमति दी गई थी।

    याचिका में कहा गया है,

    "किसी भी गणना से, उपयुक्तता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिए रिक्तियों की संख्या केवल 150 अधिकारियों की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए, जिन्हें उपयुक्तता परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई थी। इसलिए, कोई कारण नहीं था कि कम से कम 150 उम्मीदवारों को इसके लिए बैठने की अनुमति दी गई। जब दोगुने से अधिक खाली सीटें थीं, और 175 उम्मीदवार मनमाने ढंग से निर्धारित कट-ऑफ तिथि के 7 दिनों के बाद ही परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाते थे। उपयुक्तता परीक्षा केवल 30.05.2022 को अधिसूचित किया गया था, लेकिन अधिसूचना की तारीख से पांच महीने पहले ऑफ डेट तय की गई थी। "

    याचिका में आगे कहा गया है कि मनमाने ढंग से निर्धारित कट-ऑफ तिथि के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया, जो अन्यथा मानदंडों को पूरा करते थे क्योंकि 2020 और 2021 में कोई उपयुक्तता परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि वर्ष 2020 के लिए उपयुक्तता परीक्षा केवल 11 जून, 2022 में आयोजित किया गया था, इसलिए तीन वर्षों के अनुभव को पूरा करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.12.2021 निर्धारित करना मनमाना है और इस प्रकार उन न्यायिक अधिकारियों के साथ भेदभाव किया गया, जिन्होंने 07.01.2022 को अपनी तीन वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली होगी, अर्थात एक सप्ताह के बाद।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद, एडवोकेट जयदीप गुप्ता और एडवोकेट विभा मखीजा पेश हुए।

    याचिका एओआर संचिता ऐन ने दायर की।

    केस टाइटल: आदर्श श्रीवास्तव एंड अन्य बनाम यूपी एंड अन्य

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