कानूनी सहायता बचाव पक्ष वकीलों के काम में बाधा डालने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

26 Feb 2023 8:00 AM GMT

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    सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता बचाव पक्ष के वकीलों के काम में कथित बाधा डालने को लेकर दायर एक अवमानना याचिका में बार एसोसिएशन कमेटी, भरतपुर, राजस्थान के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक पीठ ने पदाधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च, 2023 को होगी।

    भरतपुर जिले के बचाव पक्ष के कई वकीलों द्वारा अवमानना ​​याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जिला बार एसोसिएशन और उसके पदाधिकारी अवैध रूप से उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक रहे हैं।

    "याचिकाकर्ता, जो कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत बचाव पक्ष के वकील के रूप में काम कर रहे हैं, न तो विरोध का समर्थन करने का इरादा रखते हैं, और न ही उन्होंने आंदोलन में कोई असहयोग शुरू किया है। विरोध में शामिल होने और बार एसोसिएशन के साथ सहयोग करने के लिए उन्हें कई दिनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और मौखिक रूप से परेशान किया जा रहा है।

    बार एसोसिएशन कमेटी ने भी अगस्त 2022 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें एसोसिएशन के किसी भी सदस्य और कमांडिंग सदस्य को बचाव पक्ष के वकील के पद के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया है, जो पहले से ही एसोसिएशन की सदस्यता से या अपने पद से इस्तीफा देने के लिए लगे हुए हैं। ”

    याचिकाकर्ताओं, एडवोकेट पूर्ण प्रकाश शर्मा, पुनीत कुमार गर्ग और माधवेंद्र सिंह ने बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सहित पदाधिकारियों के खिलाफ पेशेवर नैतिकता को गिराने, पूर्व-कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ, AIR 2003 SC 739 में एक ऐतिहासिक निर्णय की 'जानबूझकर और गंभीर अवज्ञा' के लिए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग की है हरीश उप्पल में पीठ ने वकीलों के हड़ताल पर जाने या बहिष्कार का आह्वान करने के अधिकार को बुरी तरह से खारिज कर दिया था।

    वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं पर बार कमेटी एसोसिएशन द्वारा "आंदोलन का विरोध करने और कमजोर करने" और "एसोसिएशन को तोड़ने" का आरोप लगाया गया है। हालांकि उन्हें शुरू में पदाधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन अंततः उनकी सदस्यता को लाइन में विफल रहने के कारण निलंबित कर दिया गया था।

    याचिकाकर्ताओं ने अब शीर्ष अदालत से पदाधिकारियों के खिलाफ "हड़ताल बुलाकर उसके निर्देशों का उल्लंघन करने और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के खिलाफ विरोध करने के छिपे मकसद के साथ अदालत के काम को रोकने" के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है, "एसोसिएशनों की संयुक्त आवाज ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राजस्थान कानूनी सेवा प्राधिकरण को विफल कर दिया है।"

    दरअसल जिले में कानूनी सहायता बचाव परामर्श योजना शुरू करने के विरोध में भरतपुर में वकीलों ने हड़ताल कर दी है।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा, “भरतपुर में अचानक कानूनी सहायता बचाव परामर्श योजना शुरू होने के कारण, बार कानूनी सेवा प्राधिकरणों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई तो एसोसिएशनों के सामूहिक नेतृत्व ने इसका विरोध दर्ज किया। आंदोलन का नेतृत्व बार एसोसिएशन कमेटी के अध्यक्ष और बार संघर्ष समिति के संयोजक और अध्यक्ष ने किया था।"

    यह नई शुरू की गई योजना, जो वकीलों को पूर्णकालिक रूप से संलग्न करती है, विशेष रूप से अभियुक्तों या अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों को कानूनी सहायता, मदद और प्रतिनिधित्व प्रदान करने के प्रयास को समर्पित करने के लिए, शुरू में पायलट परियोजना के रूप में देश भर के कुछ जिलों में सत्र अदालतों में शुरू की गई थी लेकिन धीरे-धीरे भारत के अन्य भागों के साथ-साथ अन्य आपराधिक न्यायालयों में भी विस्तारित किया जा रहा है। यह योजना कानूनी सहायता प्रदान करने के सबसे प्रमुख मॉडल से काफी अलग है, जो उन सूचीबद्ध वकीलों को मामले सौंपती है, जिनके पास निजी प्रैक्टिस भी है।

    याचिका सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अभिज्ञा कुशवाह के माध्यम से दायर की गई है।

    केस विवरण

    पूर्णप्रकाश शर्मा व अन्य बनाम यशवंत सिंह फौजदार और अन्य। | 1988 की रिट याचिका (सिविल) नंबर 132 में अवमानना याचिका (सिविल)

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