सुप्रीम कोर्ट ने लक्षण आने पर कोर्ट स्टाफ, एडवोकेट के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करते हुए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए
LiveLaw News Network
14 April 2021 10:54 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को COVID -19 मामलों के अचानक बढ़ने और रजिस्ट्री कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और उनके कर्मचारियों आदि सहित लोगों के सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रवेश करने के संबंध में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए।
इस संबंध में जारी सर्कुलर में कहा गया कि
"COVID -19 संक्रमण के लिए अधिसूचित लोगों के समान कोई भी लक्षण दिखाई देने पर, सुप्रीम कोर्ट परिसर के सभी प्रवेश द्वार, अर्थात कॉर्डिनेट एजेंसियों के रजिस्ट्री कर्मचारी, एडवोकेट्स और उनके कर्मचारी आदि RT-PCR टेस्ट करवाएंंगे।"
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यह नियंत्रित करने वाले अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रण में कर्मचारी "मास्क पहन रहे हैं, शारीरिक दूरी बनाए रख रहे हैं और अक्सर हाथों को धो रहे हैं और COVID 19 प्रोटोकॉल का उपयुक्त पालन किया जा रहा है।"
उक्त परिपत्र में यह प्रावधान किया गया है कि ये अतिरिक्त दिशानिर्देश मौजूदा प्रोटोकॉल के अलावा शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री द्वारा जारी परिपत्र के माध्यम से जारी रहेंगे।
आगे दिए गए दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:
- बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, स्वाद और गंध की कमी, दस्त आदि जैसे अधिसूचित लक्षणों वाले व्यक्ति खुद को कार्यालय / परिसर में आने से रोकेंगे, खुद को तुरंत अलग कर लेंगे और मेडिकल सलाह ले सकते हैं।
- कैंपस में कोई भी भीड़ या जमावड़ा नहीं होगा और आम इलाकों में आवाजाही केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए और न्यूनतम समय के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
- लिफ्ट का उपयोग एक बार में 3 से अधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और केवल ऊपर की तरफ जाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए; नीचे आने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाना चाहिए।