सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ईरान में फंसे 860 भारतीय मछुआरों के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

22 April 2020 2:00 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ईरान में फंसे 860 भारतीय मछुआरों के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते ईरान में फंसे 860 भारतीय मछुआरों को वापस लाने की याचिका पर केंद्र सरकार को कहा है कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाही की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

    जस्टिस एन वी रमना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता सांता मुथूलिंगम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि वहां से एक सूचना मिली है जो दिखाती है कि तीन हफ्ते पहले भोजन की आपूर्ति का प्रभार कंपनी द्वारा उठाया गया था, जिसे भारतीय दूतावास द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। पिछले तीन हफ्तों से उनके लिए भोजन आपूर्ति नहीं हो रही है। ये मेमो ईरान से व्हाट्सएप पर भेजा गया है और वो लोग नाव पर फंसे हुए हैं।

    केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे नावों पर नहीं हैं। वे दीर्घकालिक वीज़ा पर हैं। ईरान में अंतर प्रांतीय लॉकडाउन है। सरकार ईरान के दूतावास के संपर्क में हैं। ईरानी अधिकारी उनके संपर्क में रहे हैं। वे एक दीर्घकालिक वीज़ा पर हैं। ईरान में दूरस्थ स्थान की यात्रा में बाधाएं हैं।

    उन्होंने कहा कि ईरानी दूतावास का कहना है कि वे फोन पर 1000 से अधिक भारतीय मछुआरों के संपर्क में हैं और भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास भी खाद्य आपूर्ति के लिए मछुआरों के साथ संपर्क में रहे हैं।

    तुषार ने कहा कि सरकार मदद कर रही है। जो भी किया जा सकता है, किया जाएगा। दुनिया भर में स्थिति हाथ से निकल रही है।

    इन मुद्दों के बारे में दूतावास को सूचित किया गया है और कार्रवाई की जा रही है।

    इस पर पीठ ने कहा कि वे लंबी अवधि के वीज़ा पर हैं, व्हाट्सएप कनेक्टिविटी है जिसके माध्यम से आप उनसे बात कर रहे हैं। स्थिति के अनुसार सरकार को स्थिति संभालने दी जानी चाहिए।

    हालांकि पीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए केंद्र को निर्देश दिया कि वो शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई समस्याओं को देखें और उन पर कार्रवाही करे।

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