सुप्रीम कोर्ट ने चार साल बाद रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश/हाईकोर्ट के जज, एओआर से सीनियर एड्वोकेट डेसिग्नेशन के आवेदन आमंत्रित किए
LiveLaw News Network
25 Feb 2022 3:59 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड/एडवोकेट (Retired Chief Justices/Judges of High Courts and Advocates-on-Record / Advocates) से सीनियर एडवोकेट के डेसिग्नेशन (पदनाम) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में शुक्रवार को नोटिस जारी किया।
उल्लेखनीय है कि इंदिरा जयसिंह बनाम सेक्रेटरी जनरल और अन्य के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में तैयार किए गए सीनियर एडवोकेट (वरिष्ठ अधिवक्ताआ) के पदनाम को विनियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूपों में आवेदन दायर किए जाने हैं।
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश / उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड / एडवोकेट जिनके पहले के आवेदनों पर अनुकूल विचार नहीं किया गया, वे भी नए सिरे से आवेदन करने के पात्र हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश / उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड / एडवोकेट जिन्होंने वर्तमान नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले आवेदन जमा किए हैं, वे निर्धारित प्रारूपों में नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने चार साल के अंतराल के बाद 'सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन' के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पिछली बार वर्ष 2018 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
नोट: भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित निर्धारित प्रारूप अर्थात अनुलग्नक - 'ए' और 'जे' में आवेदन समिति के सचिवालय [रूम नंबर 115, बी-ब्लॉक, एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली-110001 (पीएच: 011-23116337)] में आवेदन सोमवार, 21 मार्च, 2022 को शाम 4.30 बजे तक दिए जा सकते हैं।
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