सुप्रीम कोर्ट ने जाति, जेंडर, दिव्यांगता आदि के आधार पर जेलों में भेदभाव पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की

Shahadat

3 Oct 2024 4:19 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने जाति, जेंडर, दिव्यांगता आदि के आधार पर जेलों में भेदभाव पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की

    सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि जाति, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर जेलों के अंदर भेदभाव अवैध है, भारत में जेलों के अंदर भेदभाव के संबंध में स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की।

    राज्यों/संघ द्वारा निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए स्वतः संज्ञान मामले को तीन महीने बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्णय सुनाया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित जेल मैनुअल/नियमों के तहत कैदियों के जाति-आधारित अलगाव को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन माना जाता है।

    न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए:

    1. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस निर्णय के 3 महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल/नियमों को संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है।

    2. केंद्र सरकार को इस निर्णय के 3 महीने के भीतर मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2013 में जाति-आधारित भेदभाव को संबोधित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने का निर्देश दिया जाता है।

    3. जेल के अंदर विचाराधीन और/या दोषी कैदियों के रजिस्टर में "जाति" कॉलम और जाति का कोई भी संदर्भ हटा दिया जाएगा।

    4. न्यायालय ने अब से भारत में जेलों के अंदर भेदभाव के संबंध में स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की है। स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई की पहली तारीख को सभी राज्य और केंद्र सरकार निर्णय की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

    5. जेल मैनुअल/मॉडल जेल मैनुअल में "आदतन अपराधियों" का संदर्भ संबंधित राज्य विधानों में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा। अधिकांश राज्यों के विधानों में आदतन अपराधी की परिभाषा कमोबेश उन्हें 'किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करती है, जिसे कम से कम तीन मौकों पर किसी एक या अधिक निर्दिष्ट अपराधों के लिए "कारावास की एक महत्वपूर्ण अवधि" की सजा सुनाई गई है' के रूप में परिभाषित करती है।

    यह निर्देश अक्सर उन जनजातियों के संदर्भ में है, जिन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के तहत अपराधी माना जाता था, लेकिन बाद में आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 के तहत उन्हें विमुक्त कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि आदतन अपराधियों की परिभाषा के लिए किए गए अन्य सभी संदर्भ असंवैधानिक घोषित किए जाते हैं। इसने संघ और राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर निर्णय के अनुरूप मैनुअल/नियमों में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया।

    6. पुलिस को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) और अमानतुल्लाह खान बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली (2024) में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमुक्त जनजातियों के सदस्यों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार न किया जाए।

    केस टाइटल: सुकन्या शांता बनाम यूओआई और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) नंबर 1404 ऑफ़ 2023।

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