सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के विधायक दासांगलू पुल के विधानसभा चुनाव को अमान्य करने वाले हाईकोर्ट केफैसले को खारिज किया
Sharafat
19 Oct 2023 11:24 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 अक्टूबर) को गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने 2019 में अरुणाचल प्रदेश के भाजपा विधायक दासंगलू पुल के राज्य विधानसभा के चुनाव को अमान्य कर दिया था।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने पुल द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और उनके चुनाव के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मई में पुल को अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया था कि शीर्ष अदालत में उनकी याचिका लंबित रहने के दौरान उनके प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्र में कोई उप-चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए । न्यायालय ने यह भी कहा था कि पुल विधान सभा के सदस्य के रूप में सभी विशेषाधिकारों के हकदार होंगे और सदन और समितियों में सभी कार्यवाही में भाग लेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की विधवा दासांगलू पुल 2019 में हयुलियांग विधानसभा क्षेत्र से चुनी गईं। हाईकोर्ट ने चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी लुपालम क्रि द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी छह संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है। चुनाव नामांकन फॉर्म में उनके दिवंगत पति। न्यायालय ने उनके चुनाव को इस आधार पर अमान्य कर दिया कि उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के अनुसार अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया था और इसे खारिज किया जा सकता था।
केस टाइटल : दासांगलू पुल बनाम लुपालम