सुप्रीम कोर्ट ने कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास के लिए पुजारियों की बेदखली पर रोक लगाई

Brij Nandan

14 Jun 2022 3:59 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास के लिए पुजारियों की बेदखली पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को दिल्ली के कालकाजी मंदिर (Kalkaji Temple) में पुजारियों और अनधिकृत कब्जाधारियों को 6 जून तक परिसर खाली करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए कहा कि मंदिर का पुनर्विकास उस परिसर में रह रहे पुजारियों को बेदखल किए बिना किया जा सकता है।

    जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की अवकाश पीठ ने एसएलपी में नोटिस जारी किया, जिसमें 20 मई को हाईकोर्ट के आदेश से पुजारी भी नाराज थे।

    पीठ ने एसएलपी को अन्य याचिकाओं के साथ टैग किया जो शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और जिन पर 24 अगस्त, 2022 को सुनवाई होनी है।

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें और इस एसएलपी को 2013 के एसएलपी नंबर 32452/32453 और इसी तरह के अन्य मामलों के साथ टैग करें। इस बीच हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के संबंध में पुनर्विकास करने के लिए कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन इस तरह के पुनर्विकास याचिकाकर्ताओं को उस परिसर से बेदखल किए बिना किया जाएगा जहां वे रह रहे हैं।"

    शीर्ष न्यायालय के समक्ष आज कालकाजी मंदिर के पुजारियों के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 1 जून को धर्मशालाओं और पुजारियों के रहने वालों को 6 जून या उससे पहले खाली करने के लिए कहा था।

    आदेश को जल्दबाजी में पारित किए जाने को बताते हुए वकील ने कहा,

    "हम पीढ़ियों से रह रहे हैं। 800 लोग बेरोजगार होंगे।"

    उन्होंने लंबित एसएलपी की पीठ को भी अवगत कराया, जो भूमि खाली करने और प्रशासक की नियुक्ति के आदेशों की आलोचना करती है।

    1 जून को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि धर्मशालाओं और पुजारियों के रहने वाले शहर के कालकाजी मंदिर परिसर में रहने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं और निर्देश दिया था कि ऐसी धर्मशालाओं को 6 जून, 2022 से पहले खाली किया जाए।

    जज ने कहा था कि निर्देश का पालन करने में विफलता के मामले में, संबंधित एसएचओ, प्रशासक के परामर्श से, उक्त पुजारियों और धर्मशाला में रहने वालों को बेदखल करने के लिए कदम उठाएंगे।

    अदालत ने यह भी कहा था कि पुजारी और धर्मशालाओं के रहने वाले देवता को सेवाएं प्रदान करने के लिए उक्त परिसर में आए थे और इस प्रकार, उक्त भूमि पर इस तरह के निजी व्यक्तिगत अधिकारों का दावा करने की अनुमति नहीं है।

    20 मई के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि शहर के कालकाजी मंदिर का पुनर्विकास तभी शुरू हो सकता है जब धर्मशालाओं के कब्जे वाले सभी व्यक्ति उक्त परिसर को खाली कर दें और कहा था कि यह सभी निवासियों द्वारा 1 जून को अंतिम रूप से खाली करने का निर्देश देगा।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि धर्मशालाओं पर कब्जा करने वाले पुजारी या बरीदार उक्त तिथि पर ऐसे अवकाश की समय-सीमा के संबंध में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुतीकरण करेंगे।

    कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रशासक पुजारियों या बरीदारों के साथ भी बातचीत करेगा और 4 जुलाई, 2022 तक अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

    उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झुग्गियों और धर्मशालाओं के उक्त अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शिकायतों के निवारण के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी।

    केस टाइटल: नाथी राम भारद्वाज बनाम नीता भारद्वाज| डायरी संख्या 17925 ऑफ 2022

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