सुप्रीम कोर्ट दिव्यांग उम्मीदवारों के CLAT तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश पारित करेगा
Sharafat
18 Feb 2023 7:45 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह दिव्यांग उम्मीदवारों को CLAT परीक्षा में शामिल होने के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश पारित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस याचिका में आई, जिसमें क्लैट कंसोर्टियम द्वारा स्क्राइब की सेवा लेने के इच्छुक दिव्यांग व्यक्तियों पर लगाई गई कड़ी शर्तों को चुनौती दी गई थी।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने पिछली सुनवाई में टिप्पणी की थी कि न्यायालय की राय में विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग के फैसले के खिलाफ कंसोर्टियम केवल बेंचमार्क दिव्यांग लोगों को स्क्राइब प्रदान कर रहा है।
पीठ ने यह कहते हुए कि किसी भी योग्य छात्र को स्क्राइब लेने से नहीं रोका जाएगा, याचिकाकर्ता से कहा कि वह CLAT 2023 के लिए उपस्थित होने वाले 13 विशेष रूप से विकलांग छात्रों की सूची कंसोर्टियम को दे ताकि कंसोर्टियम यह सुनिश्चित कर सके कि उन्हें यथोचित समायोजित किया गया है।
याचिकाकर्ता ने शुक्रवार को अदालत को सूचित किया कि उक्त 13 छात्रों को सभी स्क्राइब मिले थे और वे सफलतापूर्वक परीक्षा में शामिल होने में सक्षम रहे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कुछ छात्रों को लॉ स्कूलों में भर्ती कराया गया।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की-
"भविष्य के लिए हम कुछ दिशानिर्देश जारी करेंगे। हम इसे अभी होली के बाद रखेंगे। हम इसे मार्च के तीसरे सप्ताह में रखेंगे।
"पिछली सुनवाई में भी बेंच ने कहा था कि इस साल क्लैट की परीक्षा होने के बाद इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा।
केस टाइटल: अर्नब रॉय बनाम एनएलयू और अन्य का कंसोर्टियम। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 1109/2022