राहुल गांधी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ज़ी न्यूज़ के प्रोड्यूसर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की

Brij Nandan

9 Aug 2022 8:30 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ज़ी न्यूज़ (Zee News) के प्रोड्यूसर नरिंदर सिंह को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उसे प्रसारित करने के संबंध में दर्ज एफआईआऱ में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

    सिंह की ओर से पेश हुए वकील ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना के समक्ष कहा कि उनके खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं - एक जयपुर, राजस्थान में; दूसरा रायपुर, छत्तीसगढ़ में; और तीसरा नोएडा, यूपी में जी न्यूज द्वारा। कंपनी की ओर से दायर शिकायत में उसने सिंह के खिलाफ जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बेंच ज़ी न्यूज़ के संपादक रजनीश आहूजा को शुक्रवार (5 अगस्त) को दी गई समान सुरक्षा प्रदान करेगी।

    तदनुसार, बेंच ने कहा कि पहली एफआईआर यानी जयपुर में दर्ज एफआईआर के संबंध में जांच जारी रह सकती है। हालांकि, इसने अन्य दो प्राथमिकी या उसी मुद्दे से निपटने वाली भविष्य की तारीख पर दर्ज की गई किसी भी प्राथमिकी के अनुसरण में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

    कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि सिंह के खिलाफ तीन वर्तमान प्राथमिकी और भविष्य में एक ही विषय के संबंध में दर्ज किसी भी प्राथमिकी के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

    पिछले महीने, कोर्ट ने निर्देश दिया कि कई न्यायालयों में उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

    सिंह के वकील के अनुरोध पर, बेंच ने वर्तमान मामले को रोहित रंजन द्वारा दायर मामले के साथ टैग कर दिया।

    मुद्दा चैनल द्वारा प्रसारित एक खबर के संबंध में है कि जिसमें फर्जी तरीके से दिखा गया था कि राहुल गांधी ने कहा है कि उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के हत्यारों को माफ कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, यह खबर गांधी के एक और बयान के साथ छेड़छाड़ करके तैयार किए गए वीडियो पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने वास्तव में कहा था कि वे उन युवाओं को क्षमा करने की बात कही थी, जिन्होंने वायनाड में उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की थी।

    न्यूज 02.07.2022 को वापस ले लिया गया था। एंकर और शो रनर्स ने ऑन एयर माफी मांगी थी। वर्तमान याचिका के अनुसार, कंपनी ने इसके बाद सिंह पर जिम्मेदारी तय करने के प्रयास में उन्हें 02.07.2022 को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं और नवीनतम ज़ी न्यूज़ द्वारा 05.07.2022 को दर्ज की गई।

    याचिका एडवोकेट दीपक त्यागी द्वारा तैयार की गई थी और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड प्रवीना गौतम द्वारा दायर की गई थी।

    [केस टाइटल: नरिंदर सिंह बनाम भारत संघ डब्ल्यूपी (सीआरएल) नंबर 289 ऑफ 2022]

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