सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी; मिश्रा को यूपी और दिल्ली छोड़ने को कहा

Brij Nandan

25 Jan 2023 5:35 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी; मिश्रा को यूपी और दिल्ली छोड़ने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अक्टूबर 2021 में पांच लोगों की हत्या से संबंधित मामले में आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।

    किसानों का एक समूह जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहा था उन पर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी।

    अदालत ने मिश्रा को अंतरिम जमानत के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य छोड़ने का निर्देश दिया और अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उसे न तो यूपी राज्य में और न ही दिल्ली के एनसीटी में रहने का निर्देश दिया।

    उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेने के लिए केवल यूपी राज्य में प्रवेश कर सकता है। मिश्रा के परिवार के सदस्य द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से जमानत रद्द हो जाएगी।

    जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की पीठ ने मिश्रा द्वारा दायर नियमित जमानत अर्जी को लंबित रखने का फैसला किया और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई पर जमानत पर रिहा करने के प्रभाव का फैसला करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

    स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के बारे में उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को संतुलित करने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

    पीठ ने 19 जनवरी को मामले में मिश्रा के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद और अपराध के पीड़ितों के परिजनों के लिए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

    रोहतगी ने अन्यत्र दलील देते हुए तर्क दिया कि मोबाइल टावर लोकेशन रिकॉर्ड हैं जो दिखाते हैं कि अपराध के दौरान मिश्रा कहीं और था। यह भी दलील दी थी कि ये मौतें तब हुई जब किसानों के हमले के बाद चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया।

    यूपी राज्य ने अपराध को "गंभीर और जघन्य" कहकर जमानत अर्जी का विरोध किया था।

    मामले में पीड़ितों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले 75 वर्षों में बनाए गए कानून के अनुसार आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है।

    दवे ने 1986 की एक संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हत्या के मामलों में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत नहीं दी जा सकती है, जब निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से जमानत से इनकार कर दिया हो।

    दवे ने कहा कि इस मामले के बारे में कुछ भी असाधारण नहीं है सिवाय इस तथ्य के कि आरोपी एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसका प्रतिनिधित्व शक्तिशाली वकील करते हैं।

    दवे ने कहा,

    "जब एक पत्रकार हत्या और बलात्कार के हत्या के मामले को कवर करने के लिए केरल से यूपी गया, तो वह 3.5 साल से हिरासत में है और इस अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद भी।"

    दवे ने कहा,

    " अगर आशीष मिश्रा को जमानत दी जाती है, तो यह मुकदमा कभी भी नहीं चलेगा और हम जानते हैं कि कितने शक्तिशाली लोग मुकदमे को प्रभावित करते हैं।"

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को मिश्रा को जमानत दे दी थी, लेकिन अप्रैल 2022 में तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसे खारिज कर दिया था।इसके बाद जमानत अर्जी हाईकोर्ट में भेज दी गई। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अपराध में मारे गए किसानों के परिजनों की अपील पर आया था।

    26 जुलाई को हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिमांड पर लिए जाने के बाद मामले की दोबारा सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।




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