किशोर साबित होने के बावजूद 14- 22 साल तक आगरा जेल में बंद 13 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी
LiveLaw News Network
8 July 2021 12:48 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आगरा जेल में 14 से 22 साल की अवधि तक बंद 13 कैदियों को अंतरिम जमानत दे दी जो अपराध के समय किशोर साबित होने के बावजूद जेल हिरासत में थे।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने आदेश दिया,
"यह विवाद में नहीं है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 13 याचिकाकर्ताओं को किशोर के रूप में रखा गया है। व्यक्तिगत बांड पेश करके उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए।"
उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत दी जा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तथ्यों के सत्यापन की आवश्यकता है।
यूपी राज्य के वकील ने कहा, "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किशोरों की उम्र पार करने वालों की पहचान करने के आदेश पारित किए थे। हमें जमानत से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें सत्यापन करने की जरूरत है, " उन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि यह "अवैध हिरासत" का मामला है।
याचिका में कहा गया है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड के फैसलों के बावजूद, जिसमें यह माना गया था कि याचिकाकर्ता किशोर थे क्योंकि वे सभी 18 वर्ष से कम आयु के थे, उत्तर प्रदेश राज्य उनकी रिहाई के लिए कोई कदम उठाने में विफल रहा है।
याचिका में प्रस्तुत किया गया है,
"हालांकि अधिकांश मामलों में उनकी विभिन्न आईपीसी अपराधों के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ वैधानिक आपराधिक अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, लेकिन समय की आवश्यकता है कि इन याचिकाकर्ताओं की तत्काल रिहाई को इस तथ्य के मद्देनज़र निर्देशित किया जाए कि न केवल वे किशोर घोषित किए गए हैं, बल्कि वे पहले ही किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 16 के साथ पठित धारा 15 के तहत प्रदान की गई हिरासत की अधिकतम अवधि, अर्थात 3 वर्ष, से गुजर चुके हैं।"
24 मई, 2012 के एक आदेश का उल्लेख करते हुए, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड को जेल में बंद कैदियों की उम्र के निर्धारण के लिए जांच करने का निर्देश दिया था, याचिका में कहा गया है कि जेजे बोर्ड ने स्पष्ट रूप से माना था कि याचिकाकर्ता घटना की तारीख पर किशोर थे। इस आदेश के बावजूद, वे एक दशक से अधिक समय से जेल में बंद हैं।
यह कहते हुए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, याचिका में जेजे बोर्ड के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की तत्काल रिहाई के लिए प्रार्थना की गई है।
(टीकम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)।