मंगेतर से शादी करने के लिए हत्या के एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन की अंतरिम ज़मानत दी
LiveLaw News Network
16 Sept 2020 12:21 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने अपने मंगेतर से शादी करने के लिए हत्या के एक दोषी को दो दिन की अंतरिम जमानत दी है। इस अवधि के दौरान वह पुलिस एस्कॉर्ट के अधीन रहेगा।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने दिया है, जिसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और केएम जोसेफ शामिल हैं।
विशाल उर्फ़ बंटी को ट्रायल कोर्ट द्वारा एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसकी अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
उसने उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत देने के लिए आवेदन किया था कि वह अपने मंगेतर से शादी करना चाहता है। उसने केवल एक दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वह उससे शादी कर सके और उसे उसके पैतृक घर छोड़ दे।
हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्ट ने संकेत दिया कि उसकी मंगेतर अपने माता-पिता से अलग रह रही है और उसने कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है।
उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उसकी याचिका को खारिज कर दिया कि चार अन्य गंभीर और जघन्य मामले हैं। आख़िर में दुखी होकर उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,
"उपरोक्त पृष्ठभूमि में हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को पुलिस एस्कॉर्ट के तहत दो दिनों की अवधि के लिए अंतरिम रिहाई दी जानी चाहिए।
अपीलकर्ता अतिरिक्त आशंका के मद्देनजर पुलिस एस्कॉर्ट के अधीन बने रहेगा। अपीलकर्ता को फरार होने के लिए रिहाई के आदेश का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम तदनुसार, इस आशय की एक दिशा निर्देश जारी करते हैं कि अपीलकर्ता को दो दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इस अवधि के दौरान अपीलकर्ता पुलिस एस्कॉर्ट के अधीन रहेगा और, अवधि की समाप्ति के बाद वापस जेल चला जाएगा। पुलिस एस्कॉर्ट अपीलकर्ता के साथ सादे कपड़ों में होगा।"