सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के ट्रांसफर/आयात की देखरेख के लिए समिति गठित की

Brij Nandan

6 March 2023 6:40 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के ट्रांसफर/आयात की देखरेख के लिए समिति गठित की

    सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत भर में जंगली जानवरों के ट्रांसफर या आयात के लिए त्रिपुरा हाईकोर्ट द्वारा गठित एक हाई पावर्ड कमेटी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। यह आदेश जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने पारित किया।

    कर्नाटक राज्य के भीतर निजी व्यक्तियों और विशेष रूप से राधा कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को जंगली और बंदी हाथियों के ट्रांसफर/बिक्री/उपहार/सौंपने से संबंधित एक जनहित याचिका के संबंध में एक याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।

    जनहित याचिका में चुनौती का मुख्य आधार ये है कि हाथियों की देखभाल करना राज्य की जिम्मेदारी है और ऐसे जानवरों को किसी निजी ट्रस्ट को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

    याचिकाकर्ता ने स्पष्टीकरण का अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश केवल कर्नाटक राज्य के भीतर हाथियों की आबादी पर लागू होते हैं और किसी अन्य राज्य या क्षेत्र के लिए नहीं।

    इसके विपरीत, राधा कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट ने कहा कि इस तरह की जनहित याचिकाएं निराधार हैं और अक्सर बचाए गए हाथियों की देखभाल के परोपकारी उद्देश्यों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दायर की जाती हैं।

    ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि उसने जंगली/बंद हाथियों को बचाया और उनका पुनर्वास किया, जिन्हें चोट/बुढ़ापे, अपमानजनक कैद, जैसे सर्कस, सड़क पर भीख मांगना आदि के कारण दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता है। ट्रस्ट ने ये भी तर्क दिया कि वो पुनर्वास किए गए जानवरों से किसी भी तरह से व्यावसायिक रूप से कोई लाभ नहीं कमा रहा है।

    सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है। इसने आगे त्रिपुरा के एक उच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखा, जिसने एक जनहित याचिका से निपटने के दौरान, जैसे कि वर्तमान मामले में, राहत को अस्वीकार कर दिया और देश के पूर्वोत्तर भाग से हाथियों को हाथी के ट्रांसफर की अनदेखी करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया।

    एचपीसी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस दीपक वर्मा इसके अध्यक्ष के रूप में करते हैं। एचपीसी के सदस्यों में वन महानिदेशक (भारत संघ), परियोजना हाथी प्रभाग (एमओईएफ) के प्रमुख, सदस्य सचिव (भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण), त्रिपुरा राज्य के हाथियों के लिए मुख्य वन्य जीवन वार्डन (त्रिपुरा राज्य) और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन (गुजरात राज्य) शामिल हैं। ये विचार करते हुए कि इस तरह की समिति न केवल जंगली जानवरों के कल्याण, देखभाल और पुनर्वास के कारण को आगे बढ़ाएगी, बल्कि इस मामले में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष जनहित याचिका दायर करने पर भी अंकुश लगाएगी, अदालत ने एचपीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम त्रिपुरा के उच्च न्यायालय द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी के अधिकार क्षेत्र और दायरे का विस्तार करना उचित समझते हैं।“

    अदालत ने यह भी कहा कि समिति किसी भी बचाव या पुनर्वास केंद्र या चिड़ियाघर द्वारा भारत में ट्रांसफर या आयात या जंगली जानवरों की खरीद या कल्याण से संबंधित भारत भर के सभी विभागों और प्राधिकरणों से अनुमोदन, विवाद या शिकायत के अनुरोध पर भी विचार कर सकती है, जब भी जरूरत हो।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "हम यह भी निर्देश देते हैं कि सभी राज्य और केंद्रीय प्राधिकरण जंगली जानवरों की जब्ती या बंदी जंगली जानवरों की रिपोर्ट समिति को देंगे और समिति बंदी जानवरों या जब्त किए गए जंगली जानवरों के स्वामित्व को किसी भी स्वेच्छा से उनके तत्काल कल्याण, देखभाल और पुनर्वास के लिए ट्रांसफर करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र होगी।"

    केस टाइटल: मुरली एमएस बनाम कर्नाटक राज्य | एसएलपी (सी) संख्या 12246 ऑफऱ 2022

    साइटेशन : 2023 लाइव लॉ (एससी) 164

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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