सुप्रीम कोर्ट ने इलाज करने वाले डॉक्टरों को सुने बिना पीआईएल में चिकित्सा लापरवाही के लिए मुआवजे के हाईकोर्ट के आदेश को गलत ठहराया

LiveLaw News Network

23 March 2022 5:40 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने इलाज करने वाले डॉक्टरों को सुने बिना पीआईएल में चिकित्सा लापरवाही के लिए मुआवजे के हाईकोर्ट के आदेश को गलत ठहराया

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य को एस आर एन मेडिकल कॉलेज को 25 साल के एक व्यक्ति की मौत होने पर घोर चिकित्सा लापरवाही के निष्कर्ष पर 25 लाख रुपये का मुआवजा देने को आदेश दिए थे।

    जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने 14 नवंबर, 2019 के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह एक जनहित याचिका में पारित किया गया था और इलाज करने वाले किसी भी डॉक्टरों को कार्यवाही के लिए पक्ष बनाए ही बिना प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "जनहित याचिका जिस तरह से शुरू की गई थी और हाईकोर्ट द्वारा निपटाई गई थी, वह निश्चित रूप से एक उचित उपाय नहीं था।"

    वर्तमान मामले में एस आर एन मेडिकल कॉलेज ने कथित तौर पर गलत निदान किया और उन्होंने मृतक को 'ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक' दिया, जो राज्य सरकार के निर्देश में डेंगू बुखार में निर्धारित नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मृतक बीपी मिश्रा के पिता ने 4 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दर्ज की थी।

    आक्षेपित फैसले में हाईकोर्ट ने राज्य को आदेश की तारीख से छह सप्ताह के भीतर 25,00,000 रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। भुगतान जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाना था।

    हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उसके पदाधिकारियों को निर्णय के पैरा 23 में निम्नलिखित उपाय करने के लिए निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए थे: -

    "(i) राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट इन निर्देशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि "उत्तर प्रदेश मलेरिया, डेंगू, काला-अजार की रोकथाम और वेक्टर जनित रोग विनियम, 2016 " के तहत उल्लिखित निवारक उपाय करेंगे। राज्य सरकार द्वारा डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों अर्थात 'डेंगू एवं चिकनगुनिया रोकथाम योजना-2016-17' के नियंत्रण/रोकथाम एवं बचाव हेतु तैयार की गई कार्य योजना का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

    (ii) प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा दाखिल हलफनामे में उल्लेख किया गया है कि राज्य के कई जिलों में 37 एसएसएच लैब (सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल) जो डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों के परीक्षण और जांच के लिए स्थापित की गई हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की देखरेख और जिला मजिस्ट्रेट के समग्र पर्यवेक्षण में कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिए।

    (iii) डेंगू के रोगियों के रक्त और प्लेटलेट्स की आपूर्ति के लिए, 39 रक्त पृथक्करण इकाइयों को, जो कि यूपी राज्य में स्थापित की गई हैं, निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए. राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों और प्रमुख सचिव द्वारा दायर किए गए हलफनामे के अनुसार सख्ती से।

    (iv) इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में स्थापित एसएसएच लैब (सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल) और 03 रक्त पृथक्करण इकाइयों को कुशलतापूर्वक क्रियाशील बनाया जाए। इसके कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और लापरवाही के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, पर इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भार है।

    मुआवजे के अवार्ड से व्यथित, राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

    इस मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए, पीठ ने कहा कि इलाज करने वाले डॉक्टरों में से कोई भी कार्यवाही के लिए एक पक्ष नहीं था और कहा कि हाईकोर्ट कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा था जो संबंधित अस्पताल और इलाज कर रहे डॉक्टर की ओर से लापरवाही के मुद्दे पर निष्कर्षों की प्रकृति में थे।

    पीठ ने टिप्पणी की,

    "इस तरह के निष्कर्ष निश्चित रूप से इलाज करने वाले डॉक्टरों और अस्पताल के हितों के प्रतिकूल हैं।"

    अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा,

    "11. इस सवाल को छोड़कर कि क्या एक जनहित याचिका में, यह मुद्दा देखा जा सकता है कि क्या किसी व्यक्तिगत मामले में कोई लापरवाही हुई है, इस मामले की मूल विशेषता से ये स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, जो प्रतिकूल रूप से एक निर्णय से प्रभावित होता, कार्यवाही के लिए एक पक्ष नहीं बनाया गया था।

    12. इसलिए, हमें अस्पताल और इलाज करने वाले डॉक्टरों की ओर से लापरवाही के बारे में अपील के तहत निष्कर्षों और पैरा 20 में जारी किए गए परिचालन निर्देश, जैसा कि यहां उद्धृत किया गया है, को रद्द रखने में कोई झिझक नहीं है। इसलिए, हम इस अपील की अनुमति देते हैं और ऐसे निष्कर्षों और निर्देशों को अलग रखते हैं। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि पैरा 23 में जारी निर्देश अछूते रह गए हैं और प्रभावी होंगे।"

    आदेश के पैरा 23 में हाईकोर्ट द्वारा जारी सामान्य निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

    पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि जिस तरह से जनहित याचिका शुरू की गई और हाईकोर्ट द्वारा निपटा गया, वह उचित उपाय नहीं था और कहा कि प्रतिवादी के पास कानून में आपराधिक पक्ष पर, या उपभोक्ता मंच के समक्ष या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हर उपाय था।

    अदालत ने कहा कि मृतक के पिता को आपराधिक न्यायालय या उपभोक्ता फोरम के समक्ष उचित कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता होगी और कहा कि जिस अवधि के दौरान जनहित याचिका लंबित थी, उसे धारा 14 के अनुसार परिसीमन अधिनियम के तहत परिसीमा से बाहर गिना जाएगा।

    केस: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बीपी मिश्रा| सिविल अपील संख्या 1743/ 2022

    पीठ: जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा

    अपीलकर्ताओं के लिए वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता और एएजी गरिमा प्रसाद और एओआर विष्णु शंकर जैन

    प्रतिवादी के लिए वकील: अधिवक्ता प्रीतिका द्विवेदी और राहुल राज मिश्रा

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