सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम, वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका खारिज की

Sharafat

10 Oct 2023 4:20 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम, वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई में दिल्ली के ग्यारह जिला कार्यालयों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और मतदाता वैरिफाइड पेपर ट्रेल्स (वीवीपीएटी) की "प्रथम स्तरीय जांच" को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों में उपयोग करें।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक इकाई है।

    सीजेआई ने याचिका पर विचार करने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा-

    " हमारे लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अब हमारे इसमें शामिल होने से चुनाव में पूरी तरह से देरी होगी। हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। "

    हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की पार्टी - दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) - को ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की "विशिष्ट पहचान संख्या" प्रदान नहीं की गई। इस पर सीजेआई ने कहा कि पार्टी को इसके लिए चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए था और इसके बजाय, उसने भाग नहीं लिया। वकील ने यह कहते हुए जवाब दिया कि किसी भी पक्ष ने भाग नहीं लिया था।

    सीजेआई ने टिप्पणी की-

    " संभवतः कोई भी दल शामिल नहीं हुआ इसका मतलब है कि प्रक्रिया में विश्वास है। "

    यहां वकील ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा-

    " जब ये मशीनें बनकर संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों के गोदाम भेजी जाती हैं, तो वे प्रत्येक मशीन की विशिष्ट पहचान तैयार करते हैं। पहचान मशीनों के साथ भेजी जाती है। रास्ते में क्या होता है- किसी को पता नहीं चलता और यह दिल्ली वेयरहाऊस में प्राप्त होती है। भेजे गए नंबरों और उन्हें मिलने वाले नंबरों का कोई मिलान नहीं है...। "

    " हाईकोर्ट ने इस पर विस्तार से विचार किया है। राजनीतिक दल की भागीदारी एक कदम है। सिर्फ इसलिए कि पार्टी भाग नहीं लेती है इसका मतलब यह नहीं है कि प्रक्रिया खराब है। "

    वकील ने कहा-

    " मैं उनके पास गया और उन्होंने एफएलसी प्रक्रिया पूरी होने तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। यह विशिष्ट पहचान जो उन्होंने एफएलसी पूरी होने के बाद मुझे प्रदान की है - उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं दी? "

    याचिका खारिज करते हुए सीजेआई ने कहा,

    " प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। पार्टियों को इस पर भरोसा है। इसे पूरे भारत में दोहराया गया है। हम इसे वहीं छोड़ देंगे। याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।"

    यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी जिसने समान आधार पर दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की गई थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

    मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस्स संजीव नरूला की खंडपीठ ने कुमार को जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी और भारत के चुनाव आयोग के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद उन्हें नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी।

    इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आचरण को चुनौती दी गई।

    केस टाइटल : अनिल कुमार बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य एसएलपी (सी) नंबर 21693/2023

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