सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में प्रदूषण और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बनी कमेटी को भंग किया

Brij Nandan

15 Nov 2022 4:17 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को गाजियाबाद नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कौशांबी और आसपास के क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार के मामले का निस्तारण कर दिया।

    शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में अव्यवस्थित यातायात प्रबंधन से लेकर पर्यावरण प्रदूषण और नगर निगम के ठोस कचरे के अप्रतिबंधित डंपिंग जैसे कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने मामले का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के वकीलों की दलीलों पर ध्यान दिया और हल्के-फुल्के अंदाज में कहा,

    "हम ट्रैफिक पुलिस नहीं हो सकते और ट्रैफिक का प्रबंधन नहीं कर सकते।"

    गाजियाबाद प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि 24 मार्च 2021 के आदेशों के अनुपालन में एक समिति का गठन किया गया था जिसने एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना तैयार की है।

    उन्होंने अदालत को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां भी उठाई हैं जो उन्होंने प्रस्तुत की हैं जो बहुत व्यापक थीं।

    याचिकाकर्ता एडवोकेट गौरव गोयल के वकील ने प्रस्तुत किया कि 1000 से अधिक बसें हैं जो यूपीएसआरटीसी द्वारा संचालित की जा रही हैं और डीजल पर चल रही हैं जो प्रदूषण पैदा कर रही हैं।

    यूपीएसआरटीसी की ओर से पेश यूपी की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया कि जो बसें लंबे रूटों पर चलती हैं, वे डीजल से नहीं चल पाएंगी, लेकिन उन मामलों में यूपीएसआरटीसी बीएस-IV के अनुरूप बसों को बीएस-VI मानक वाली बसों में स्थानांतरित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे रूटों पर चलने वाली बसों को सीएनजी बसों में बदला जा रहा है।

    एडवोकेट गौरव गोयल ने यह भी प्रस्तुत किया कि एक अन्य मुद्दा वेंडरों का है जो ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके लिए सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी ने अदालत को अवगत कराया कि गाजियाबाद के अधिकारी ग्रीन जोन और उसके किसी भी अतिक्रमण की निगरानी कर रहे हैं।

    इस प्रकार, न्यायालय ने इस मामले को लंबित रखने का कोई और कारण नहीं पाया और इस मामले का निस्तारण कर दिया और 24 मार्च 2021 के आदेश के अनुपालन में गठित समिति को भंग कर दिया।

    शीर्ष अदालत ने 24 मार्च 2021 को मेरठ मंडल आयुक्त, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अध्यक्ष, गाजियाबाद नगर निगम नगर आयुक्त, यूपीएसआरटीसी के अध्यक्ष, एसएसपी गाजियाबाद, नगर आयुक्त ईडीएमसी, आयुक्त द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी की एक समिति बनाने का निर्देश दिया था।

    पुलिस विभाग, दिल्ली सरकार के एनसीटी के परिवहन सचिव और गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट जो समिति के नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे।

    सुप्रीम कोर्ट के विचारार्थ मामला यह उठाया गया कि कौशाम्बी, गाजियाबाद के क्षेत्र के निवासी सर्विस रोड सहित सार्वजनिक सड़कों पर तिपहिया वाहनों, सार्वजनिक सेवा वाहनों की पार्किंग, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण, वाहनों द्वारा प्रेशर हॉर्न का उपयोग और कानून प्रवर्तन तंत्र द्वारा कार्यान्वयन की पूर्ण अनुपस्थिति और अन्य वाहनों की बेतरतीब पार्किंग के परिणामस्वरूप पर्याप्त जगह की कमी के कारण पीड़ित थे जिससे पैदल चलने वालों और निवासियों के लिए गंभीर कठिनाई होती है।

    केस टाइटल: वी. के. मित्तल एंड अन्य बनाम भारत सरकार एंड अन्य। - डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 1072/2020


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