सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की बड़ी साजिश मामले में जकिया जाफरी की याचिका खारिज की

Brij Nandan

24 Jun 2022 5:17 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की बड़ी साजिश मामले में जकिया जाफरी की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2002 के गुजरात दंगों (Gujarat Riots) में गोधरा ट्रेन नरसंहार में राज्य के उच्च पदाधिकारियों और अन्य संस्थाओं को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दिया।

    चौदह दिनों के दौरान, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एसआईटी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनीं।

    पीठ ने 9 दिसंबर, 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस विधायक एहसान जाफ़री की विधवा जाकिया जाफ़री ने एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें गोधरा हत्याकांड के बाद सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए उच्च राज्य के अधिकारियों द्वारा किसी भी "बड़ी साजिश" से इनकार किया गया था।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने जाफरी को आगे की जांच की मांग करने की स्वतंत्रता दी।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के तर्क का सारांश

    सिब्बल के तर्क का सार यह था कि एसआईटी ने मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जांच नहीं की, जो एक बड़ी साजिश को स्थापित करने के लिए आवश्यक था। उन्होंने पुलिस की निष्क्रियता और मिलीभगत के संबंध में जांच में अपर्याप्तता, अहमदाबाद शहर के पुलिस कंट्रोल रूप में अशोक भट्ट और जदाफिया नाम के दो मंत्रियों की उपस्थिति, पुलिस अधिकारियों के मोबाइल फोन डेटा, वीएचपी से संबद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति पर सवाल उठाया। लोक अभियोजक आदि इस बात से नाराज़ हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा आधिकारिक रिकॉर्ड से एकत्र किए गए और प्रस्तुत किए गए सबूतों को एसआईटी द्वारा पूरी तरह से बिना सोचे समझे छोड़ दिया गया है।

    सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि 'न्याय की भावना के साथ कोई भी अन्वेषक इन सबूतों को नहीं छोड़ेगा'। उनके द्वारा यह विशेष रूप से इंगित किया गया था कि तहलका टेप जो नरोदा पाटेया मुकदमे में दोषसिद्धि हासिल करने में सफल रहे थे, जांच एजेंसी द्वारा रणनीतिक रूप से अनदेखी की गई थी।

    सिब्बल ने एक कदम आगे बढ़कर तर्क दिया कि एसआईटी द्वारा जिस तरह से जांच की गई, उससे प्रतीत होता है कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। निष्कर्ष में, उन्होंने माना कि "यह एक ऐसा मामला है जहां विधि के महामहिम को गहरी चोट आई है।'

    एसआईटी की दलीलें

    इसके विपरीत, रोहतगी ने तर्क दिया कि एसआईटी ने अपना काम किया, जो अक्सर न्याय की खोज में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक था।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि जकिया के आरोप काफी हद तक कर्तव्य की उपेक्षा की ओर इशारा करते हैं और किसी भी आपराधिकता का खुलासा नहीं करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया कि वर्तमान में याचिका जकिया द्वारा नहीं चलाई जा रही है, जो कि पीड़ित है, बल्कि याचिकाकर्ता नंबर 2 यानी तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका इसे आगे बढ़ाने के लिए उल्टे इरादे हैं।

    आगे की जांच का निर्देश देने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका पर, रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है तो यह अभियुक्तों के संवैधानिक अधिकारों के दांतों में होगा, जो पहले से ही मुकदमे से गुजर चुके हैं और बरी हो चुके हैं।

    गुजरात राज्य की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी दंगों से निपटने में राज्य की तत्परता पर संक्षिप्त प्रस्तुतियां दीं। उन्होंने वर्तमान याचिका को आगे बढ़ाने के खिलाफ याचिकाकर्ता संख्या 2 की याचिका का विरोध करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर भरोसा किया।

    अपने रिज्वाइंडर तर्क में जांच में कमियों को इंगित करने के अलावा, सिब्बल ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ बयानबाजी पर पलटवार किया - "अगर आप आग जलाएंगे, तो बर्तन उबलेगा।"

    उनके द्वारा यह भी बताया गया कि रोहतगी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपों को बड़े पैमाने पर निपटाया था, जिसे उन्होंने अपनी दलीलें देते समय नहीं पढ़ा था। तहलका टेप के रूप में निर्विवाद साक्ष्य पर विचार करने के लिए एसआईटी की ओर से लापरवाही पर जोर देते हुए सिब्बल ने प्रस्तुत किया - "वास्तव में, अभियोजन और एसआईटी चाहते हैं कि इस सामग्री को इस देश की स्मृति से मिटा दिया जाए।"

    केस टाइटल : जकिया अहसान जाफरी एंड अन्य बनाम गुजरात राज्य एंड अन्य| डायरी संख्या 34207/2018

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