सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस फैसले के खिलाफ एसपी ग्रुप की पुनर्विचार याचिका खारिज की, साइरस मिस्त्री के खिलाफ कुछ टिप्पणियों को हटाने पर सहमति जताई

LiveLaw News Network

19 May 2022 12:56 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस फैसले के खिलाफ एसपी ग्रुप की पुनर्विचार याचिका खारिज की, साइरस मिस्त्री के खिलाफ कुछ टिप्पणियों को हटाने पर सहमति जताई

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 26.03.2021 के आदेश को चुनौती देने वाली शापूरजी पलोनजी ग्रुप ("एसपी ग्रुप") द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपदस्थ किए गए चेयरमैन साइरस मिस्त्री को बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ टाटा संस की अपील को अनुमति दी थी।

    एसपीजी कंपनियों साइरस इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थीं अदालत हालांकि फैसले से साइरस मिस्त्री के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए सहमत हो गई।

    सीजेआई ने कुछ समय के लिए पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट सी आर्यमा सुंदरम और श्याम दीवान को सुनने के बाद कहा,

    "क्षमा करें पुनर्विचार याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। खारिज की जाती है।"

    जहां तक ​​मिस्त्री द्वारा टिप्पणियों को हटाने के आवेदन का संबंध है, पीठ ने आवेदन में इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि " फैसला एक प्रेस बयान से भी बदतर है।"

    पीठ ने मिस्त्री की ओर से पेश एडवोकेट सोमशेखरन सुंदरम से इस तरह के बयान वापस लेने को कहा। वकील ने जवाब दिया कि न्यायाधीशों को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और बयान वापस लेने के लिए सहमत हुए।

    टाटा संस की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने माना कि कुछ टिप्पणियों को हटाया जा सकता है।

    साल्वे ने अदालत से कहा,

    "अनुग्रह के रूप में, आप एक या दो टिप्पणियों को हटा सकते हैं।"

    सीजेआई ने सुनवाई समाप्त करते हुए कहा,

    "हम कुछ वाक्य जोड़ेंगे और हटा देंगे।"

    पिछले अवसर पर, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिकाएं रखी गई थीं, बहुमत के फैसले ने पुनर्विचार सुनने के लिए सहमति व्यक्त की थी और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को मामले को खुली अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। जस्टिस रामासुब्रमण्यम ने हालांकि यह कहते हुए असहमति जताई थी कि पुनर्विचार के लिए कोई वैध आधार नहीं था।

    एनसीएलएटी ने 18 दिसंबर, 2019 को पारित अपने आदेश में, टाटा संस के बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2016 में मिस्त्री को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया था और मिस्त्री को बहाल करने का निर्देश दिया था।

    वर्तमान कानूनी लड़ाई की शुरुआत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 और 242 के तहत शापूरजी पलोनजी ग्रुप द्वारा टाटा संस में उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाने वाली कंपनी की याचिकाओं में हुई है। ये याचिकाएं मिस्त्री को हटाए जाने के मद्देनज़र दायर की गई थीं। एनसीएलटी मुंबई बेंच ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनके खिलाफ एनसीएलएटी में अपील दायर की गई थी।

    18 दिसंबर, 2019 को, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल किया। मिस्त्री की अपील को स्वीकार करते हुए, अपीलीय ट्रिब्यूनल ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसने एन चंद्रशेखरन को उनके स्थान पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को बरकरार रखा था।

    एनसीएलएटी के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ने खारिज कर दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 242 के तहत एसपी समूह द्वारा एनसीएलटी के समक्ष अल्पसंख्यक शेयरधारकों के उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए दायर कंपनी याचिकाकर्ताओं में योग्यता नहीं पाई।

    कुप्रबंधन और उत्पीड़न की दलीलों को खारिज करते हुए, कोर्ट ने नोट किया कि एसपी ग्रुप ने टाटा संस समूह में एसपी ग्रुप द्वारा रखे गए शेयरों को समाप्त करके पूंजी में कमी की योजना के लिए अंतर्निहित सूचीबद्ध कंपनियों के आनुपातिक शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से उचित मुआवजे के बदले, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों और अमूर्त शेष मूल्य सहित ब्रांड मूल्य को नकद में निपटाने का आदेश जाकी करने की अर्जी दाखिल की है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसपी समूह के शेयरों का मूल्यांकन सूचीबद्ध इक्विटी, गैर-सूचीबद्ध इक्विटी, अचल संपत्ति आदि में टाटा संस की हिस्सेदारी के मूल्य पर निर्भर करता है और संभवत: शेयरों की सुरक्षा प्रतिज्ञा पर एसपी समूह द्वारा जुटाए गए धन पर भी निर्भर करता है। इसलिए, न्यायालय ने उचित मुआवजे पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया और पक्षकारों को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 75 के संदर्भ में या किसी अन्य कानूनी रूप से उपलब्ध मार्ग का उपाय करने के लिए छोड़ दिया।

    [मामला : साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्रा लिमिटेड बनाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और अन्य। आरपी (सी) नंबर 653-654/ 2021]

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