सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्ज़ाम 2021 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

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18 Jun 2021 11:27 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्ज़ाम 2021 को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया क्योंकि परीक्षा आज ही आयोजित की जा रही है।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने COVID प्रतिबंधों के कारण शुक्रवार को परीक्षा में शामिल नहीं हो सकने वाले छात्रों की परीक्षा शुल्क को आगे बढ़ाने के निर्देश देने के लिए प्रार्थना की।

    जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह संबंधित अधिकारियों का नीतिगत फैसला है, जिस पर अदालत कोई निर्देश नहीं दे सकती।

    इसी पीठ ने पहले परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

    पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें एफएमजीई को स्थगित करने की मांग की गई थी।

    वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 18 जून को FMGE आयोजित करने का राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का निर्णय अनुचित, मनमाना और एक नासमझी वाली कवायद है क्योंकि यह उस कठिनाई को ध्यान में रखने में विफल है जो COVID स्थिति के बीच हजारों परीक्षार्थियों को होगी।

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