सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज की

Brij Nandan

3 Nov 2022 6:10 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज की।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने वीपी पाटिल द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह संसद द्वारा तय किया जाने वाला मामला है।

    पीठ ने कहा कि वह संसदीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

    पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता से पूछा,

    "ये कानून निर्माताओं को तय करने के मामले हैं। आपने किस मौलिक अधिकार के तहत मामला यहां लाए?"

    याचिकाकर्ता ने इस संबंध में संसद के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया।

    केस टाइटल : वीपी पाटिल बनाम भारत सरकार एंड अन्य | डब्ल्यूपी (सी) 401/2020

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