सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'थैंक गॉड' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

Brij Nandan

21 Nov 2022 7:16 AM GMT

  • फिल्म थैंक गॉड

    फिल्म 'थैंक गॉड'

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को बॉलीवुड फिल्म 'थैंक गॉड' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह निष्फल हो गई थी।

    जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने याचिका को निष्फल होने के कारण वापस लेने के साथ खारिज कर दिया।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यह भी कहा कि याचिका निष्फल हो गई है क्योंकि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है।

    गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म रिलीज होने से पहले याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी।

    हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था कि यह अत्यावश्यक नहीं है और इसे बाद में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

    चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर को यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए।

    याचिकाकर्ता ने फिल्म की सिनेमाघरों या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

    वकील लोकेश कुमार चौधरी के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म की रिलीज सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5 बी के साथ संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का पूरी तरह से उल्लंघन होगा।

    याचिका में कहा गया था,

    "बॉलीवुड अभिनेता, अजय देवगन / प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा निभाए गए भगवान चित्रगुप्त के किरदार में अपमानजनक अभिव्यक्तियों, कृत्यों, बयानों, संवादों और अपमानजनक छवियों को दिखाया गया है, जो कि बॉलीवुड फिल्म 'थैंक गॉड' के ट्रेलर में दिखता है।"

    आगे यह भी जोड़ा गया था कि फिल्म का ट्रेलर और इस कदम के विभिन्न पोस्टर देश भर में और दुनिया में भी लोगों के बीच भगवान चित्रगुप्त के खिलाफ गलत और अपमानजनक संदेश फैला रहे हैं।

    याचिका में आगे कहा गया था कि इस फिल्म की रिलीज देश भर में कायस्थ समुदाय द्वारा आंदोलन/जुलूस पर देश में अराजकता और शांति और सद्भाव में गड़बड़ी पैदा करेगी।

    केस टाइटल: चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट बनाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) एंड अन्य। डब्ल्यूपी (सी) नंबर 877/2022



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