सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के 'दो पत्ते' वाले सिंबल को फ्रीज करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की
Brij Nandan
18 Aug 2022 1:17 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अन्नाद्रमुक (AIADMK) के 'दो पत्ते' वाले सिंबल को फ्रीज करने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
यह मामला भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार के समक्ष उल्लेख किया गया था।
सीजेआई ने याचिका को "समय की बर्बादी" बताते हुए इसे खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता, पीए जोसेफ, ने पहले मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें चुनाव आयोग को अन्नाद्रमुक के प्रतिद्वंद्वी समूहों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और "टू लीव्स" चिन्ह को फ्रीज करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी, जब तक कि एडप्पादी के पलानीस्वामी और ओ के बीच विवाद खत्म नहीं हो जाता।
मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ ने यह कहते हुए कि याचिका विशुद्ध रूप से प्रचार के लिए दायर की गई थी, याचिका को खारिज कर दिया था और याचिकाकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका में, याचिकाकर्ता ने कहा कि न केवल उनकी जनहित याचिका खारिज कर दी गई, बल्कि उन पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी आशंकाएं निराधार नहीं हैं।
इस पर CJI ने टिप्पणी की,
"हमें आप पर कितना खर्च करना है? उन्होंने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, हम और 25,000 लगाएंगे। आप एक व्यस्त निकाय हैं। आपके पास कोई काम नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।"
केस टाइटल: पी.ए. जोसेफ बनाम भारतीय चुनाव आयोग एंड अन्य| एसएलपी (सी) संख्या 12895/2022