सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च वर्क को साहित्यिक चोरी से बचाने के लिए दिशा-निर्देश की मांगने वाली याचिका खारिज की

Brij Nandan

25 March 2023 5:22 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च वर्क को साहित्यिक चोरी से बचाने के लिए दिशा-निर्देश की मांगने वाली याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिसर्च वर्क को साहित्यिक चोरी से बचाने के लिए दिशा-निर्देश की मांगने वाली याचिका खारिज की।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने व्यक्तिगत रूप से पक्ष की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

    बेंच ने कहा,

    "याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद, हम आश्वस्त नहीं हैं कि याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप के लिए मामला बनाया है। रिट याचिका खारिज की जाती है।”

    याचिकाकर्ता आपराधिक मनोविज्ञान में एक पीएचडी होल्डर है। याचिकाकर्ता ने "ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी में एक डेटाबेस" के आविष्कार करने का भी दावा किया है। याचिकाकर्ता ने थीसिस में स्कॉलर द्वारा किए गए शोध के संरक्षण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की ताकि इसका दुरुपयोग न हो।

    बेंच ने याचिका में स्पष्टता और आधार की कमी पर उनसे सवाल किया।

    बेंच ने कहा,

    “आपको ये सभी विचार कहां से मिले और आधार क्या हैं? आपने बिल्कुल भी स्पष्टता नहीं दी है। ये क्या है? बिना किसी ब्यौरे के, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं।”

    याचिकाकर्ता ने कोर्ट में जवाब देने की कोशिश की।

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "मैंने शोध किया - "राजकुमारी डायना की मौत के पीछे का रहस्य"। मैंने इसे अपने शिक्षकों को सौंप दिया था। मेरे शिक्षक अब मेरा नाम बदल सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं और इसे प्रकाशित कर सकते हैं। तब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा।”

    हालांकि, अदालत ने प्रस्तुतियां पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: अंकुर भाकर बनाम भारत संघ | डब्ल्यूपी [सी] संख्या 191/2023

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