सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एसईसीसी-2011 जनगणना आंकड़ों को साझा करने करने के निर्देश मांगने वाली महाराष्ट्र की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

15 Dec 2021 7:34 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एसईसीसी-2011 जनगणना आंकड़ों को साझा करने करने के निर्देश मांगने वाली महाराष्ट्र की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य द्वारा उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को 2011 के दौरान आयोजित सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) में एकत्रित जनगणना के आंकड़ों को साझा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना डेटा की मांग की थी।

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने केंद्र सरकार के रुख पर ध्यान देते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया कि एसईसीसी-2011 पिछड़े वर्गों के डेटा की गणना करने की क़वायद नहीं थी, और एसईसीसी-2011 के दौरान एकत्र किया गया जातिगत डेटा सटीक नहीं था और त्रुटियों से भरा था।

    केंद्र सरकार ने यह भी प्रस्तुत किया कि एसईसीसी-2011 जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की गई जनगणना की क़वायद नहीं थी और लक्षित लाभों के वितरण के लिए परिवारों की जाति की स्थिति की गणना करने के लिए संबंधित मंत्रालय के कार्यकारी निर्देशों के आधार पर किया गया था।

    इस पृष्ठभूमि में, पीठ ने कहा कि वह भारत संघ को एसईसीसी-2011 के जाति डेटा को महाराष्ट्र राज्य के साथ साझा करने का निर्देश जारी नहीं कर सकती है।

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "तथ्य यह है कि भारत संघ द्वारा इस अदालत के समक्ष दायर किए गए हलफनामे में जोर देकर कहा गया है कि जो डेटा एकत्र किया गया है वह सटीक नहीं है और प्रयोग करने योग्य नहीं है। यदि प्रतिवादी द्वारा यह स्टैंड लिया गया है, तो हम यह समझने में विफल हैं कि प्रतिवादी को महाराष्ट्र राज्य को किसी भी उद्देश्य के लिए डेटा का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए परमादेश कैसे जारी किया जा सकता है। इस तरह के निर्देश से भ्रम और अनिश्चितता पैदा होगी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम इस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं।"

    पीठ ने यह भी कहा कि तथ्य यह है कि महाराष्ट्र राज्य स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने से पहले "ट्रिपल टेस्ट" आवश्यकता का पालन करने के लिए बाध्य है, इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार को वह जानकारी साझा करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है जिसे वे स्वयं अनुपयोगी के रूप में वर्गीकृत कर चुके हैं।

    हालांकि पीठ ने महाराष्ट्र राज्य को उनकी राहत के लिए कानून में उपलब्ध अन्य उपायों को अपनाने की छूट दी है। पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि महाराष्ट्र ने स्थानीय निकायों में आरक्षण के उद्देश्य से जाति डेटा एकत्र करने के लिए एक आयोग का गठन किया है।

    अदालत में तर्क:

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत संघ की ओर से प्रस्तुत किया कि एसईसीसी- 2011 के जनगणना डेटा को साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह "अंतर्निहित त्रुटियों" से भरा है। संघ के हलफनामे का हवाला देते हुए, एसजी ने प्रस्तुत किया कि एसईसीसी 2011 ओबीसी के डेटा एकत्र करने के लिए नहीं था, और गणनाकर्ता ओबीसी जानकारी से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं थे।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एसजी ने यह भी तर्क दिया कि स्थानीय निकायों में आरक्षण के उद्देश्य के लिए राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाना महत्वपूर्ण कारक है।

    एसईसीसी 2011 में राजनीतिक पिछड़ेपन पर कोई मानदंड नहीं था, और इस तरह की क़वायद स्थानीय निकाय के अनुसार की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए समसामयिक आंकड़ों को लिया जाना है और एक दशक पहले एकत्र की गई तारीख का किसी भी मामले में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

    सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया,

    "2011 का डेटा बेकार है और यह आपकी मदद नहीं कर सकता ... इस अनुच्छेद 32 में राज्य द्वारा याचिका जो वैसे भी सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि वे मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं, कृपया हमें राज्य को डेटा प्रस्तुत करने का आदेश न दें। हमारे पास जो है, इसे जनता को भी नहीं दिया। यह बेकार है।"

    महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफड़े ने संविधान के अनुच्छेद 243डी का हवाला देते हुए तर्क दिया कि स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक जनादेश है।

    वरिष्ठ वकील ने अनुच्छेद 243डी(6) का भी हवाला दिया जो राज्य विधानमंडल को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इन प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया कि जनगणना अधिनियम के तहत केंद्र सरकार का कानूनी दायित्व है कि वह जनगणना में जाति गणना करे ताकि स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू किया जा सके।

    नफाडे ने केंद्र के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि एसईसीसी 2011 का रॉ डेटा डेटा से भरा है।

    उन्होंने तर्क दिया,

    "डेटा त्रुटियों से भरा है यह कहकर वे अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए।"

    उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सरकार द्वारा संसद को दी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि एसईसीसी 2011 में जाति के आंकड़े 98.87% त्रुटि मुक्त थे। इस संदर्भ में संघ की प्रतिक्रिया थी कि 98.87 प्रतिशत की यह प्रतिक्रिया सही नहीं हो सकती है क्योंकि सरकारी समिति 2015-16 में अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी और यह आंकड़ा किसी अन्य कारक की ओर इशारा कर रहा हो सकता है।

    उस समय पीठ ने जानना चाहा कि एसईसीसी 2011 का कानूनी आधार क्या है। एसजी ने जवाब दिया कि एसईसीसी 2011 जनगणना अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार जनरल द्वारा की गई जनगणना नहीं थी और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक अलग कवायद थी। एसजी ने प्रस्तुत किया पिछड़े वर्ग को वित्तीय राहत देने के लिए लक्षित समूह की पहचान करने के लिए यह एक कार्यकारी आदेश के तहत किया गया था, न कि जनगणना अधिनियम के तहत।

    सॉलिसिटर जनरल के इस रुख पर ध्यान देते हुए, पीठ ने पूछा कि क्या एसजी ने प्रस्तुत किया 2011 में कानून का बल है और इसके संबंध में परमादेश की रिट जारी की जा सकती है।

    बेंच ने कहा,

    "हम किसी ऐसी चीज के खिलाफ परमादेश कैसे जारी कर सकते हैं जो कानून में नहीं है। हम तब इस याचिका पर आगे नहीं बढ़ सकते। हम चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ काम कर रहे हैं..हम इस फैसले का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं जो केवल और अधिक भ्रम पैदा करेगा। "

    पीठ ने कहा कि वह एक रिट याचिका में रॉ डेटा की सटीकता से संबंधित तथ्य के विवादित सवालों में नहीं जा सकती।तदनुसार, पीठ रिट याचिका को खारिज करने के लिए आगे बढ़ी।

    केस: महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 841/2021

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