सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की दिसंबर 2021 में होने वाली डीएनबी / डीआरएनबी अंति थ्योरी परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज की
LiveLaw News Network
30 Nov 2021 12:21 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 4 डॉक्टरों द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें डीएनबी / डीआरएनबी अंतिम थ्योरी परीक्षा, दिसंबर 2021 को स्थगित करने की मांग की गई थी, जो कि 23 अक्टूबर, 2021 के नोटिस की शर्तों के अनुसार 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित की जानी है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित करना पूरी तरह से एक विशेषज्ञ निकाय का कार्य है, जिसे परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है, और मामले में अदालत के हस्तक्षेप के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने एमबीबीएस और एनईईटी पीजी 2021 में चयनित डिप्लोमा उम्मीदवारों को उनके संबद्ध कॉलेजों में शामिल होने तक परीक्षा कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्देश देने की भी मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि वे परीक्षा के लिए इस तथ्य के संबंध में कुछ "सांस लेने की जगह" की मांग कर रहे है, कि उन्होंने पूरी कोविड अवधि में काम किया था।
हेगड़े ने प्रस्तुत किया,
"ये वे डॉक्टर हैं जिन्होंने कोविड के माध्यम से सही सेवा की है। हम प्रैक्टिकल को स्थगित करने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तक पहुंचने के लिए हमें थ्योरी के पहाड़ से गुजरना होगा। हमें जो चाहिए वह थोड़ी सी सांस लेने की जगह है। मैं अधिकार या गलत शर्तों की बात नहीं कर रहा हूं।"
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,
"हम परीक्षा कैसे स्थगित कर सकते हैं? हजारों अन्य छात्र होंगे जिन्होंने तैयारी की होगी।"
पीठ ने निम्नलिखित आदेश के साथ याचिका खारिज कर दी:
"चार याचिकाकर्ता जो डॉक्टर हैं, ने डीएनबी / डीआरएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा का पुनर्निर्धारण करने की मांग की है जो दिसंबर 2021 के लिए निर्धारित है। याचिकाकर्ताओं ने एनईईटी पीजी 2021 में चयनित एमबीबीएस और डिप्लोमा उम्मीदवारों को अपने संबद्ध कॉलेजों में तैनात करने तक परीक्षा कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्देश भी मांगा है।उनकी परीक्षा स्थगित करना पूरी तरह से एक विशेषज्ञ निकाय का कार्य है जिसे परीक्षा आयोजित करने का कर्तव्य सौंपा गया है। इस अदालत के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करके मानदंड को तोड़ने के लिए कोई असाधारण कारण नहीं हैं। खारिज की जाती है। "
याचिका का विवरण
डीएनबी प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरने वाले पीजी डिप्लोमा डॉक्टरों ने तर्क दिया है कि एनबीई को खुद दिसंबर 2020 और जून 2021 बैचों के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने और अंतिम थ्योरी परीक्षा के लिए समय-सीमा तीन महीने तक बढ़ानी थी, लेकिन यह पर्याप्त अंतराल के बिना हुआ, जिससे पढ़ाई नहीं हो पाईई और परीक्षाओं में उत्तीर्ण रेट खराब हो गया।
याचिका में कहा गया है, "परीक्षण समय के दौरान ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम और अकादमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल या ऑफलाइन आयोजित किए गए थे और इनसे गंभीर रूप से समझौता किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ताओं और अन्य डीएनबी डॉक्टरों (पोस्ट एमबीबीएस के साथ-साथ पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी डॉक्टरों) को इस संबंध में विशिष्ट ड्यूटी के अलावा कोविड ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए लंबे समय तक सेवा करनी पड़ी थी।"
याचिकाओं में इस प्रकार दिसंबर 2021 के लिए निर्धारित परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने और तीन महीने तक बढ़ाने का आग्रह किया गया ताकि एनबीई को एनईईटी पीजी 2021 और पीडीसीईटी 2021 के माध्यम से डीएनबी डॉक्टरों के प्रवेश को पूरा करने की अनुमति मिल सके।
कार्य वितरण की अनुमति देने और याचिकाकर्ताओं और अन्य डीएनबी उम्मीदवारों को काम करने के साथ-साथ डीएनबी फाइनल थ्योरी परीक्षा में बैठने के लिए सक्षम करने की मांग की गई क्योंकि 6 से 9 महीने का प्रशिक्षण कार्यकाल अभी बाकी होने के बावजूद एनबीई डीएनबी डॉक्टरों के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए कोई प्रारंभिक छुट्टी स्वीकार नहीं करता है या प्रदान नहीं करता है।
यह तर्क दिया गया है कि प्रवेश लेने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ताओं और अन्य डॉक्टरों ने राष्ट्र और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की सेवा की और एनबीई ने ज्ञान बढ़ाने के लिए शिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वेबिनार का आयोजन किया, लेकिन यह सराहना करने में विफल रहा कि वेबिनार के संचालन के दौरान भी अधिकांश डॉक्टरों ने अपने मरीजों की सेवा की।
याचिका में कहा गया है, "परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता और कई अन्य डीएनबी डॉक्टर कौशल प्राप्त करने और थीसिस और थ्योरी परीक्षा की तैयारी के लिए समय निकालने से वंचित रहे। परीक्षा की समय-सारणी में विस्तार जैसा कि दिसंबर 2020 और जून 2021 बैचों में हुआ था, याचिकाकर्ताओं और अन्य डॉक्टरों को वस्तुनिष्ठ उपाय हासिल करने और परीक्षा के लिए खुद को ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए अवसर प्रदान कर सकता है। यदि इस तरह के पुनर्निर्धारण पर शीर्ष न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है, तो नए बैच को एनईईटी पीजी 2021 और पीडीसीईटी 2021 रैंक के आधार पर प्रवेश मिलने पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।"
याचिकाकर्ताओं ने डीजीएचएस, नई दिल्ली द्वारा 25 अक्टूबर, 2021 को जारी नोटिस पर जोर देते हुए कहा कि शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका (नील ऑरेलियो नून्स बनाम भारत संघ) के कारण एनईईटी पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग को रोक दिया गया है। तर्क दिया है कि,
"उन अस्पतालों और संस्थानों में काउंसलिंग को रोकने के कारण जहां याचिकाकर्ता और अन्य डीएनबी डॉक्टर काम करते हैं, डॉक्टरों का जूनियर बैच नहीं मिला है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं और डॉक्टरों के निवर्तमान बैच को भी कोविड और विशिष्ट ड्यूटी के निर्वहन के बीच अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मजबूर किया गया है। "
याचिका एडवोकेट गोविंद जी द्वारा तैयार की गई है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ओमानकुट्टन केके के माध्यम से दायर की गई है।
केस: डॉ चेतन रमेश चौधरी और अन्य बनाम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जॉमिनेशन