अनिल देशमुख को मिली जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
Brij Nandan
23 Jan 2023 9:55 AM GMT
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Anil Deshmukh
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को बॉम्बे हाईकोर्ट में मिली जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका खारिज की।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को बार मालिकों से कथित अवैध रिश्वत और महाराष्ट्र में पुलिस ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी थी।
भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सीबीआई की विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं किया।
शुरुआत में, सीजेआई ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया कि पीएमएलए मामले में दी गई जमानत की पुष्टि हो गई है। इसके बाद पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका को खारिज करते हुए, पीठ ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और केवल जमानत के मुद्दे तक ही सीमित हैं।
देशमुख 2 नवंबर, 2021 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं।
अक्टूबर 2022 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, देशमुख सीबीआई मामले के कारण जेल में थे।