'मंदिर को धार्मिक लोगों के लिए छोड़ दें': सुप्रीम कोर्ट ने अहोबिलम मठ मंदिर के अधिग्रहण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र सरकार की याचिका खारिज की

Brij Nandan

27 Jan 2023 12:49 PM IST

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

    हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि कुरनूल में अहोबिलम मंदिर के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए 'कार्यकारी अधिकारी' नियुक्त करने का राज्य का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 (D) का उल्लंघन है और मथादिपति के प्रशासन के अधिकार को प्रभावित करता है।

    राज्य की याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए.एस.ओका समक्ष रखी गई थी। बेंच इस बात से सहमत नहीं थी कि राज्य को मंदिर के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए।

    जस्टिस कौल ने राज्य के की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट निरंजन रेड्डी से पूछा,

    "आप इसमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं?"

    उन्होंने कहा,

    "मंदिर के लोगों को इससे निपटने दें। धार्मिक स्थानों को धार्मिक लोगों के लिए क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए?"

    सीनियर एडवोकेट सतीश परासरण, एडवोकेट सी. श्रीधरन, एडवोकेट विपिन नायर कैविएट पर श्रद्धालुओं की ओर से पेश हुए।

    आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मंदिर अहोबिलम मठ का एक अभिन्न अंग है, जो तमिलनाडु में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि मंदिर और मठ अलग-अलग संस्थाएं हैं।

    न्यायालय ने उल्लेख किया कि केवल इसलिए कि मठ और मंदिर विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित थे - एक तमिलनाडु में और दूसरा आंध्र प्रदेश में, मंदिर मठ का हिस्सा बनना बंद नहीं करता है। ऐतिहासिक पुस्तकों, साहित्य और पुरातत्व संबंधी आंकड़ों का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मंदिर और मठ की स्थापना और प्रशासन प्राचीन काल से मथादीपथियों द्वारा किया गया था।

    उच्च न्यायालय ने पाया कि मठ के पर्यवेक्षण और नियंत्रण की सामान्य शक्ति राज्य को नहीं दी गई है और इसके मामलों में कुप्रबंधन आदि जैसे अकाट्य आधारों पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो रिकॉर्ड कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का समर्थन करता है।

    खंडपीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि बंदोबस्ती अधिनियम, 1927 से ही, मंदिर मठादिपाठियों के प्रबंधन के अधीन रहा है, जिनका नामांकन न तो सरकार द्वारा निहित था और न ही प्रयोग किया गया था।

    मूल याचिकाकर्ता (भक्तों) का मामला यह था कि आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम के तहत राज्य सरकार के पास मठ या मंदिर के लिए कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। अधिनियम के अध्याय V पर भरोसा किया गया कि मठों को एक विशेष दर्जा दिया गया है और उनके मामलों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, यह बताया गया कि, 2014 में, राज्य सरकार ने स्वयं यह माना था कि मंदिर में गैर-वंशानुगत न्यासियों की नियुक्ति के लिए कोई प्रथा नहीं है।

    [आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य बनाम अहोबिला मठ परम्परा अधेना श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम एसएलपी (सी) संख्या 1538-1540/2023]


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