"स्थगन आदेश के खिलाफ मत आइए" : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सुनवाई टालने के आदेशों को चुनौती देने पर नाराज़गी जताई

LiveLaw News Network

18 Jan 2022 6:58 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा पारित स्थगन आदेशों का विरोध करने वाले वकीलों के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त की। शीर्ष अदालत इस बात से परेशान है कि स्थगन आदेशों को चुनौती देने वाले चार से पांच मामले रोजाना सामने आ रहे हैं।

    न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित स्थगन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संबंधित पासपोर्ट प्राधिकरण ने आसिफ इदरीस की यात्रा को मंज़ूरी से इनकार कर दिया था, जिन्हें स्पेन जाकर अपनी एमए डिग्री हासिल करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई थी।

    वरिष्ठ अधिवक्ता, कॉलिन गोंजाल्विस के नेतृत्व में याचिकाकर्ता की वकील अमी शुक्ला ने पासओवर की मांग की तो न्यायमूर्ति राव ने यह देखते हुए कि स्थगन आदेश को चुनौती दी थी, उन्हें सूचित किया कि यदि मामला पास ओवर हो जाता है तो पीठ जुर्माना लगाकर इसे खारिज करने के लिए इच्छुक है।

    शुक्ला के अनुरोध पर मामला पास ओवर कर दिया गया और बाद में जब गोंजाल्विस की सुनवाई के लिए आए और कहा कि -

    "मैं याचिकाकर्ता के लिए पेश हुआ हूं। यह एक छात्र के संबंध में मामला है जिसे एमए करने के लिए स्पेन जाने के लिए छात्रवृत्ति मिली है। मैं केवल कुछ तथ्यों और कुछ तिथियों का उल्लेख करना चाहता हूं।"

    बेंच ने वकील को अवगत कराया कि वह अंततः मामले को जुर्माने के साथ खारिज कर देगी। इसमें कहा गया है कि गोंजाल्विस अपनी दलीलों पर आगे बढ़ सकते हैं यदि वो इस मामले में अपने जोखिम पर बहस करना चुनते हैं।

    "हम इसे जुर्माने के साथ खारिज कर देंगे। आप एक स्थगन आदेश के खिलाफ आए हैं और सभी तथ्यों और सभी पर बहस करना चाहते हैं। इसे अपने जोखिम पर करें।"

    कॉलिन ने अदालत से मामले में तात्कालिकता पर विचार करने का अनुरोध किया कि समय बीतने के कारण, याचिकाकर्ता छात्रवृत्ति खो सकता है।

    यह स्वीकार करते हुए कि याचिकाकर्ता के पास योग्यता के आधार पर प्रासंगिक प्रस्तुतियां हो सकती हैं, बेंच स्थगन के आदेश को चुनौती देने पर सुनवाई की इच्छुक नहीं थी।

    "हाईकोर्ट ने दिसंबर में मामले को सुना। यदि इसे नहीं सुना जाता है तो आप उल्लेख करने की स्वतंत्रता के साथ वापस जा सकते हैं।"

    इस तरह की चुनौतियां एक नियमित प्रथा बनती जा रही है, इस पर दुख जताते हुए ट पीठ ने इसे हतोत्साहित करते हुए कहा -

    "स्थगन आदेश के खिलाफ मत आइए। हर दिन हमारे पास स्थगन आदेश के खिलाफ 4-5 मामले हैं।"

    विकल्प में, गोंजाल्विस ने बेंच से अनुरोध किया कि वह हाईकोर्ट को कोई और स्थगन आदेश पारित न करने और अगली तारीख पर मामले को अंतिम सुनवाई के लिए कहने पर विचार करे।

    "आप न्यायालय को केवल उस तिथि पर मामले को सुनने के लिए कहेंगे, अन्यथा मेरी छात्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। मैं वापस जाऊंगा, यदि आप अदालत को धीरे से बता सकते हैं। "

    वकील की याचिका पर बेंच ने हाईकोर्ट से सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया-

    "मैं हाईकोर्ट से सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध करूंगा।"

    पीठ ने पूछा,

    "यह याचिका क्या है? आपने क्या दायर किया?"

    गोंजाल्विस ने न्यायालय को सूचित किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उत्तरदाताओं के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें उनके मुव्वकिल की क्लीयरेंस को अस्वीकार कर दिया, इस प्रकार, उनकी स्पेन यात्रा में बाधा उत्पन्न हुई।

    "मुझे मंज़ूरी देने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती।"

    [मामला: आसिफ इदरीस बनाम भारत संघ, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9971 of 2021]

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